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कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह केस: इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई, दोनों पक्षों के प्रार्थना पत्र होंगे तय
Fri, 07 Nov 2025 01:09 PM IST
धीरेन्द्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Fri, 07 Nov 2025 01:09 PM IST
सार
श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि पूर्व में न्यायालय में प्रतिनिधि वाद कर दिया गया था।
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कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, मथुरा
- फोटो : istock
विस्तार
श्रीकृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही ईदगाह मस्जिद मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में 2:00 बजे सुनवाई होगी। जज राम मनोहर नारायण मिश्रा का तबादला होने के कारण पिछली सुनवाई नहीं हो पाई थी। अब जज अवनीश सक्सेना इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं।
श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि पूर्व में न्यायालय में प्रतिनिधि वाद कर दिया गया था। इस पर मुस्लिम पक्ष ने न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र दाखिल कर केवल प्रतिनिधि वाद सुने जाने और अन्य वादों को स्टे करने की मांग की थी।
हिंदू पक्षकारों ने इस पर आपत्ति जताते हुए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया कि मांग को खारिज किया जाए। इन्हीं प्रार्थना पत्रों पर न्यायालय में सुनवाई होनी है। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधि वाद को खारिज करने के साथ ही हिंदू पक्ष अदालत से यह अपील करेगा कि इसमें वाद बिंदु तय कर दिए जाएं। जानबूझकर मस्जिद पक्ष मामले को लटका रहा है।
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श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि पूर्व में न्यायालय में प्रतिनिधि वाद कर दिया गया था। इस पर मुस्लिम पक्ष ने न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र दाखिल कर केवल प्रतिनिधि वाद सुने जाने और अन्य वादों को स्टे करने की मांग की थी।
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हिंदू पक्षकारों ने इस पर आपत्ति जताते हुए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया कि मांग को खारिज किया जाए। इन्हीं प्रार्थना पत्रों पर न्यायालय में सुनवाई होनी है। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधि वाद को खारिज करने के साथ ही हिंदू पक्ष अदालत से यह अपील करेगा कि इसमें वाद बिंदु तय कर दिए जाएं। जानबूझकर मस्जिद पक्ष मामले को लटका रहा है।
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