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हत्यारोपी की जमानत खारिज

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 03 Jun 2022 11:21 PM IST
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Killer's bail rejected
मथुरा। जिला जज की प्रभारी अदालत एडीजे प्रथम ने पिता की हत्या के आरोप में जेल में बंद पुत्र की जमानत को खारिज कर दिया है। थाना सदर बाजार क्षेत्र में पिता का शव छत पर कुचला हुआ मिला था। पुलिस ने बेटे को हत्या के आरोप में जेल भेजा था। बेटा अपने पिता से पैसे की मांग करता था, नहीं देने पर हत्या की थी।
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२४ अप्रैल २०२२ की रात को हुकुम चंद सैनी पुत्र नितिन के घर की छत पर सो रहे थे। सुबह उनका कुचला हुआ शव छत पर मिला। पुत्र नितिन ने थाना सदर बाजार में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने अपनी जांच में हुकुम चंद के पुत्र विनोद सैनी को हत्या के मामले में जेल भेजा। विनोद ने जमानत की अर्जी जिला जज राजीव भारती की अदालत में लगाई।
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जिला जज की अनुपस्थिति मेें इसकी सुनवाई प्रभारी अदालत एडीजे प्रथम राम प्रकाश पांडे की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने हुकुम चंद्र सैनी की जमानत खारिज कर दी। डीजीसी शिवराम तरकर ने बताया कि पिता की हत्या में जेल में बंद विनोद सैनी की जमानत को न्यायालय ने खारिज कर दिया है।
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