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श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह केस: हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को लगा झटका, रीकॉल अर्जी की खारिज
Wed, 23 Oct 2024 04:12 PM IST
भूपेन्द्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
Published by: भूपेन्द्र सिंह
Updated Wed, 23 Oct 2024 04:12 PM IST
सार
श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह केस के रिकॉल प्रार्थनापत्र पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। फैसले से मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। हाईकोर्ट ने रीकॉल अर्जी खारिज कर दी है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट।
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने फैसला सुना दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की रीकॉल अर्ज़ी खारिज कर दी है।
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11 जनवरी 2024 के आदेश को चुनौती देते हुए मुस्लिम पक्ष ने रीकॉल अर्जी दायर की थी। 15 याचिकाओं को लेकर रिकॉल अर्जी दाखिल हुई थी। 16 अक्टूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रखा था। बुधवार को इस पर फैसला सुना दिया है।
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श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद के पक्षकार एवं श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट ने बताया, न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की पीठ के समक्ष मंदिर और मस्जिद पक्ष की तरफ से बहस की गई थी। पक्ष ने आर्डर सात रूल 11 के तहत दिए गए प्रार्थना को खारिज कर स्वामित्व से जुड़े 15 सिविल वादों को एक साथ सुने जाने के कोर्ट के निर्णय खिलाफ रीकॉल प्रार्थना पत्र दाखिल किया था।
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मंदिर पक्ष की तरफ से कहा गया कि रीकॉल प्रार्थना पत्र मामले को उलझाए रखने के लिए है। रीकॉल प्रार्थना पत्र किसी आदेश को वापस लेने के लिए दी जाती है। अदालत रीकॉल प्रार्थना पत्र निस्तारण करने के बाद सिविल वादों को लेकर वाद बिंदु तय करेगी। मंदिर पक्ष ने वाद बिंदु दे दिए हैं। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट इसे खारिज कर दिया है।