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Mathura News: भवन निर्माण के लिए नक्शा स्वीकृत कराना होगा सरल
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मथुरा। राज्य सरकार ने भवन निर्माण की उपविधि में व्यापक स्तर पर परिवर्तन किया है। इससे अब विकास प्राधिकरण से भवन निर्माण के लिए नक्शा स्वीकृत कराना आसान होगा। इसमें 100 वर्ग मीटर आवासीय और 30 वर्ग मीटर तक कॉमर्शियल प्लॉट के लिए नक्शा स्वीकृति महज एक रुपये शुल्क पर रजिस्ट्रेशन के साथ ही मान्य हो जाएगा।
शनिवार को उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद कार्यालय सभागार में मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण द्वारा मॉडल भवन निर्माण एवं विकास उपविधि तथा मॉडल जोनिंग रेगुलेशंस-2025 पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान एमवीडीए के उपाध्यक्ष एसबी सिंह ने कहा कि कई राज्यों की निर्माण संबंधी उपविधि का अध्ययन करने के बाद यूपी में रेगुलेशंस 2025 को तैयार किया गया है। इसके लिए लंबे समय से मांग की जा रही थी। संशोधित उपविधि इस तरह सरल और सहूलियत पूर्ण है कि अब प्लॉट स्वामी और आर्किटेक्टों को बेवजह भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। एमवीडीए के बगैर हस्तक्षेप के नक्शा स्वीकृत कराया जा सकेगा।
वहीं सचिव अरविंद कुमार द्विवेदी ने बताया कि 100 वर्ग मीटर आवासीय और 30 वर्गमीटर कॉमर्शियल प्लॉट के लिए एमवीडीए से नक्शा स्वीकृति की जरूरत नहीं है। महज एक रुपये शुल्क पर रजिस्ट्रेशन विभागीय पोर्टल पर आर्किटेक्ट के माध्यम से आसानी से स्वीकृति मिल जाएगी। रजिस्टेशन के साथ ही प्लॉट पर भवन निर्माण का सार्टिफिकेट जारी हो जाएगा। इस दौरान एक्सईएन प्रशांत गौतम, अमरदीप, एटीपी शैलेक्क्षी, सहायक अभियंता पंकज शुक्ला, अशोक चौधरी, दिनेश गुप्ता, पवन चतुर्वेदी, कपिल उपाध्याय, नीरव निमेष, प्रेम चौधरी, मयंक गर्ग, समर्थ्य चतुर्वेदी आदि मौजूद रहे।
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अब एनओसी के लिए नहीं लगाने होंगे चक्कर
भवन निर्माण संबंधी नक्शा की स्वीकृति के लिए अब प्लाट स्वामी और आर्किटेक्ट को विभिन्न कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। नक्शा के लिए मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के साथ ही अब एनओसी जारी करने की जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होगी। नगर निगम, पीडब्ल्यूड़ी, एनएचआई, रेलवे, सिंचाई विभाग, विद्युत निगम, तहसील, जेल, अग्निशमन, विकास प्राधिकरण को 5 से 15 दिन में एनओसी देनी होगी। प्रत्येक विभाग के लिए अलग अलग अवधि निर्धारित की गई है। इस अवधि में कोई विभाग संबंधित नक्शा के लिए एनओसी जारी नहीं करता है तो उसे 30 दिन के दौरान जारी होने वाले नक्शा में स्वत मान्य कर लिया जाएगा।
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शनिवार को उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद कार्यालय सभागार में मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण द्वारा मॉडल भवन निर्माण एवं विकास उपविधि तथा मॉडल जोनिंग रेगुलेशंस-2025 पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान एमवीडीए के उपाध्यक्ष एसबी सिंह ने कहा कि कई राज्यों की निर्माण संबंधी उपविधि का अध्ययन करने के बाद यूपी में रेगुलेशंस 2025 को तैयार किया गया है। इसके लिए लंबे समय से मांग की जा रही थी। संशोधित उपविधि इस तरह सरल और सहूलियत पूर्ण है कि अब प्लॉट स्वामी और आर्किटेक्टों को बेवजह भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। एमवीडीए के बगैर हस्तक्षेप के नक्शा स्वीकृत कराया जा सकेगा।
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वहीं सचिव अरविंद कुमार द्विवेदी ने बताया कि 100 वर्ग मीटर आवासीय और 30 वर्गमीटर कॉमर्शियल प्लॉट के लिए एमवीडीए से नक्शा स्वीकृति की जरूरत नहीं है। महज एक रुपये शुल्क पर रजिस्ट्रेशन विभागीय पोर्टल पर आर्किटेक्ट के माध्यम से आसानी से स्वीकृति मिल जाएगी। रजिस्टेशन के साथ ही प्लॉट पर भवन निर्माण का सार्टिफिकेट जारी हो जाएगा। इस दौरान एक्सईएन प्रशांत गौतम, अमरदीप, एटीपी शैलेक्क्षी, सहायक अभियंता पंकज शुक्ला, अशोक चौधरी, दिनेश गुप्ता, पवन चतुर्वेदी, कपिल उपाध्याय, नीरव निमेष, प्रेम चौधरी, मयंक गर्ग, समर्थ्य चतुर्वेदी आदि मौजूद रहे।
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अब एनओसी के लिए नहीं लगाने होंगे चक्कर
भवन निर्माण संबंधी नक्शा की स्वीकृति के लिए अब प्लाट स्वामी और आर्किटेक्ट को विभिन्न कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। नक्शा के लिए मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के साथ ही अब एनओसी जारी करने की जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होगी। नगर निगम, पीडब्ल्यूड़ी, एनएचआई, रेलवे, सिंचाई विभाग, विद्युत निगम, तहसील, जेल, अग्निशमन, विकास प्राधिकरण को 5 से 15 दिन में एनओसी देनी होगी। प्रत्येक विभाग के लिए अलग अलग अवधि निर्धारित की गई है। इस अवधि में कोई विभाग संबंधित नक्शा के लिए एनओसी जारी नहीं करता है तो उसे 30 दिन के दौरान जारी होने वाले नक्शा में स्वत मान्य कर लिया जाएगा।