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Mathura News: गैंगस्टर को दो साल की जेल और 5 हजार का अर्थदंड

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 08 May 2025 12:46 AM IST
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Gangster sentenced to two years in jail and fined Rs 5000
मथुरा। एडीजे-5 स्पेशल गैंगस्टर एक्ट की कोर्ट ने गैंग बनाकर वसूली करने वाले अपराधी को बुधवार को दो वर्ष की जेल और 5 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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एसपी क्राइम अवनीश कुमार ने बताया कि कोतवाली पुलिस ने आगरा के थाना कागरौल स्थित नारौल निवासी नीरज उर्फ लल्ला के खिलाफ 2023 में गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की थी। नीरज उर्फ लल्लन ने गैंग बनाकर लोगों से अवैध रूप से धन अर्जित किया।
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पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया। बुधवार को एडीजे-5 स्पेशल गैंगस्टर एक्ट की कोर्ट ने उसे सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद उसे जिला कारागार भेज दिया।
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