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Mathura News: अपर निदेशक स्वास्थ्य पर लगा 25 हजार का जुर्माना

Tue, 20 Jun 2023 12:09 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Updated Tue, 20 Jun 2023 12:09 AM IST
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Fine of 25 thousand imposed on Additional Director Health
मथुरा। जनसूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना उपलब्ध न कराना अपर निदेशक स्वास्थ्य को भारी पड़ गया। शिकायतकर्ता की शिकायत के बाद राज्य सूचना आयुक्त ने अपर निदेशक स्वास्थ्य पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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आरटीआई कार्यकर्ता दिनेश भारद्वाज ने अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण आगरा से 30 सितंबर 2022 को कुछ बिंदुओं पर जनसूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचनाएं मांगी थीं। यह सूचना अपर निदेशक स्वास्थ्य ने उपलब्ध नहीं कराईं। काफी इंतजार के बाद भी जब सूचनाएं नहीं मिल पाईं तो दिनेश भारद्वाज ने राज्य सूचना आयुक्त को 12 दिसंबर 2022 में शिकायत की। राज्य सूचना आयुक्त ने 2 मई 2023 को अपर निदेशक स्वास्थ्य को नोटिस भेजा, जिसमें अपर निदेशक स्वास्थ्य को प्राथमिकता के आधार पर सूचनाएं उपलब्ध कराने अथवा सूचना उपलब्ध न कराने का विधिक कारण बताने के निर्देश दिए।
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इस प्रकरण में 9 मई को राज्य सूचना आयुक्त के यहां सुनवाई हुई, जहां अपर निदेशक उपस्थित तो हुए लेकिन शिकायतकर्ता दिनेश भारद्वाज को सूचनाएं उपलब्ध न कराने का कोई स्पष्टीकरण न दे सके। जिसके चलते राज्य सूचना आयुक्त ने अपर निदेशक स्वास्थ्य आगरा पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इस जुर्माना राशि की कटौती अपर निदेशक के वेतन में से कटौती करने के निर्देश दिए गए हैं।
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