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सूचना न देने पर लगाया अफसरों पर जुर्माना
ब्यूरो, अमर उजाला मथुरा
Updated Tue, 02 Feb 2016 12:04 AM IST
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राज्य सूचना आयुक्त ने जनसूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचनाओं को तय समय में न देने पर एसपी देहात समेत 13 अधिकारियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
सूचना आयुक्त गजेन्द्र यादव ने अपर पुलिस अधीक्षक अजय कुमार, विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी रामसेवक द्विवेदी, जिला प्रोबेशन अधिकारी ओमप्रकाश यादव, वेटरनेरी विवि के प्रकाश, विद्युत विभाग खंड द्वितीय वृंदावन के अधिशासी अभियंता वीपी सिंह,
उप निबंधक महावन मसूर अली, वाणिज्यकर के डिप्टी कमिश्नर प्रमोद कुमार, नगर पालिका कोसीकलां के अधिशासी अधिकारी अशोक गोयल, नगर पंचायत गोकुल के अधिशासी अधिकारी राजीव कुमार, राजर्षि टंडन मुक्त विवि के निदेशक, ब्लैक स्टोन गर्ल्स कालेज,
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जीएसके इंटर कालेज बेरा, राजकीय इंटर कालेज राया के प्रधानाचार्यों पर ये कार्रवाई की है। इसके साथ ही जन सूचना अधिकारियों को दस दिन के अंदर सभी सूचनाएं मूल आवेदन पत्र के साथ अगली सुनवाई पर मुहैया कराने के आदेश दिए हैं। आयुक्त के समक्ष मौजूद न होने पर इन अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति भी की जा सकती है।
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सूचना आयुक्त गजेन्द्र यादव ने अपर पुलिस अधीक्षक अजय कुमार, विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी रामसेवक द्विवेदी, जिला प्रोबेशन अधिकारी ओमप्रकाश यादव, वेटरनेरी विवि के प्रकाश, विद्युत विभाग खंड द्वितीय वृंदावन के अधिशासी अभियंता वीपी सिंह,
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उप निबंधक महावन मसूर अली, वाणिज्यकर के डिप्टी कमिश्नर प्रमोद कुमार, नगर पालिका कोसीकलां के अधिशासी अधिकारी अशोक गोयल, नगर पंचायत गोकुल के अधिशासी अधिकारी राजीव कुमार, राजर्षि टंडन मुक्त विवि के निदेशक, ब्लैक स्टोन गर्ल्स कालेज,
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जीएसके इंटर कालेज बेरा, राजकीय इंटर कालेज राया के प्रधानाचार्यों पर ये कार्रवाई की है। इसके साथ ही जन सूचना अधिकारियों को दस दिन के अंदर सभी सूचनाएं मूल आवेदन पत्र के साथ अगली सुनवाई पर मुहैया कराने के आदेश दिए हैं। आयुक्त के समक्ष मौजूद न होने पर इन अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति भी की जा सकती है।