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Mathura News: महिला की पिटाई के मामले में दोषी पिता-पुत्र को सजा

Fri, 09 Jun 2023 11:41 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Updated Fri, 09 Jun 2023 11:41 PM IST
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Father and son convicted in case of beating of woman
मथुरा। दस साल पुराने मामले में अदालत ने दोषी पिता-पुत्र को साढ़े तीन-साढ़े तीन साल की सजा सुनाई है। दोनों पर महिला की पिटाई करने का आरोप था। डीआईजी के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज हुई थी।
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राया के गांव पवेसरा निवासी दुर्ग सिंह और उनकी पत्नी के साथ विवाद हुआ। गांव के ही मोहन चंद पुत्र गौरीनंदन व आकाश पुत्र मोहन चंद ने मुन्नी देवी के साथ झगड़ा किया और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर पिटाई कर दी। मुन्नी देवी ने इसकी शिकायत संबंधित थाने पर की लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई। महिला ने डीआईजी से शिकायत की। डीआईजी के आदेश पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। इस मामले की सुनवाई एससी-एसटी कोर्ट में हुई।
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सभी पक्षों को सुनने के बाद शुक्रवार को न्यायाधीश ने निर्णय देते हुए पिता मोहन चंद व पुत्र आकाश को जेल भेज दिया। विशेष लोक अभियोजक सुरेश प्रसाद शर्मा ने बताया कि पिता और पुत्र को साढ़े तीन-साढ़े तीन साल की सजा के साथ दो-दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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