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हत्या के दोषी को उम्रकैद
ब्यूरो, अमर उजाला मथुरा
Updated Thu, 25 Feb 2016 11:40 PM IST
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अपर सत्र न्यायालय-तृतीय ने हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा दी है। उस पर जुर्माना भी लगाया गया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता नंद कुमार तिवारी के अनुसार वादी कृष्ण दास लाल की ओर से थाना गोवर्धन में तहरीर दी गई कि 9 अगस्त, 2012 को सुबह दस बजे उनकी बहन मीरा दासी के घर के बाहर लगे हैंडपंप पर जगन्नाथ दास पानी भर रहा था।
बहन ने हैंडपंप गंदा करने पर टोका तो जगन्नाथ दास गाली देने लगा। अशोक पाल ने विरोध किया तो जगन्नाथ दास ने जान से मारने की नीयत से सीने पर चाकू से वार कर दिया। हास्पिटल ले जाने पर अशोक को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।
मामले में दोनों पक्षों की ओर से अधिवक्ताओें ने तर्क रखे और गवाह पेश किए। इस पर अपर सत्र न्यायधीश लाला बहादुर ने दोषी पाए गए जगन्नाथ दास को उम्रकैद और छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता नंद कुमार तिवारी के अनुसार वादी कृष्ण दास लाल की ओर से थाना गोवर्धन में तहरीर दी गई कि 9 अगस्त, 2012 को सुबह दस बजे उनकी बहन मीरा दासी के घर के बाहर लगे हैंडपंप पर जगन्नाथ दास पानी भर रहा था।
बहन ने हैंडपंप गंदा करने पर टोका तो जगन्नाथ दास गाली देने लगा। अशोक पाल ने विरोध किया तो जगन्नाथ दास ने जान से मारने की नीयत से सीने पर चाकू से वार कर दिया। हास्पिटल ले जाने पर अशोक को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।
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मामले में दोनों पक्षों की ओर से अधिवक्ताओें ने तर्क रखे और गवाह पेश किए। इस पर अपर सत्र न्यायधीश लाला बहादुर ने दोषी पाए गए जगन्नाथ दास को उम्रकैद और छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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