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पति की हत्या करने की दोषी महिला को आजीवन कारावास

Sat, 30 Jul 2016 11:49 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला मथुरा
ब्यूरो, अमर उजाला मथुरा Updated Sat, 30 Jul 2016 11:49 PM IST
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lifetime prisnment to murderer
चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय - फोटो : file photo
थाना हाईवे क्षेत्र के नगला चंद्रभान में किराए के मकान में रह रही महिला को पति की हत्या करने के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। बहराइच जिले के थाना रिसीया के गांव भैसईया निवासी ननकेई देवी अपने पति रामस्वरूप उर्फ शिवमंगल के साथ थाना हाईवे के नगला चंद्रभान में किराए के मकान में रहती थी।
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बताए अनुसार 14 जून 2013 की रात ननकेई ने रात 1:30 बजे शिवमंगल के गले पर चाकू प्रहार कर हत्या कर दी। पड़ोसियों की सूचना पर पहुंची हाईवे पुलिस ने ननकेई को गिरफ्तार कर उससे हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद किया था। ननकेई का पांच साल का बेटा भी है।
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जिला शासकीय अधिवक्ता श्याम सिंह राजपूत ने बताया कि महिला ने कोर्ट में बताया कि पति ने उसकी मां की हत्या की थी। इसी का बदला उसने पति की हत्या कर लिया था। इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अमरनाथ सिंह ने ननकेई को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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