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हत्या के दोषी पिता-पुत्र को उम्रकैद

Tue, 08 Sep 2015 10:57 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला मथ्ाुरा
ब्यूरो, अमर उजाला मथ्ाुरा Updated Tue, 08 Sep 2015 10:57 PM IST
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life imprisonment for father and son
अपर सत्र न्यायालय ने हत्या के दोषी पिता और पुत्र को उम्र कैद और दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता ईश्वर चंद्र शर्मा के अनुसार वादी बंगाली बाबू निवासी गांव झोलीयन थाना पिनाहट आगरा ने थाना वृंदावन में तहरीर दी कि 20 दिसंबर 2011 को उसकी धेवती राधा ने फोन किया कि मम्मी को जला दिया है। इस पर हम वृंदावन पहुंचे और लड़की से अस्पताल में बात की।

लड़की ने बताया कि मुझसे ससुर वीरपाल, सास माया ने रुपये मांगे और कहा अभी तेरा बाप रुपये देकर गया है। मेरे मना करने पर मारपीट की और मिट्टी का तेल छिड़ककर जला दिया। इस साजिश में महेश भी शामिल है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद न्यायालय में हत्या का आरोप पत्र दाखिल किया गया।
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मामले में दोनों पक्ष की ओर से अधिवक्ताओं ने गवाह और सबूत पेश किए। न्यायाधीश ब्रजेंद्र मणि त्रिपाठी ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अभियुक्त गण वीरपाल और महेश को दोषी पाया। इस पर दोनों को उम्र कैद और दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
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