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श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह मामला: मुस्लिम पक्ष को झटका, अमीन रिट जारी, जमीन का सर्वे करके तैयार होगी रिपोर्ट

Mon, 03 Apr 2023 07:53 PM IST
भूपेन्द्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: भूपेन्द्र सिंह Updated Mon, 03 Apr 2023 07:53 PM IST
सार

मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह के अमीन सर्वे मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। इस निर्णय से ईदगाह पक्ष को भले ही झटका लगा हो लेकिन कोर्ट के आदेश पर अमीन अब ईदगाह की जमीन का सर्वे करके रिपोर्ट तैयार करेंगे।

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court issued writ to prepare Amin report of Idgah regarding survey of thirteen acres of land In Mathura
श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह प्रकरण - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह मामले में सोमवार को अदालत ने ईदगाह की अमीन रिपोर्ट तैयार करने के लिए रिट जारी कर दी। यह रिट सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट नीरज गोंड की अदालत ने जारी की। अब अमीन शिशुपाल यादव पांच अप्रैल को अदालत पहुंचकर ईदगाह के निरीक्षण की तारीख तय करेंगे। उधर, ईदगाह पक्ष के 17 अप्रैल तक अमीन रिपोर्ट पर रोक संबंधी प्रार्थनापत्र पर अदालत ने कोई निर्णय नहीं दिया।

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अमीन रिपोर्ट पर रोक संबंधी प्रार्थनापत्र पर कोई निर्णय नहीं

सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट टैक कोर्ट ने हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से दायर वाद में 29 मार्च को ईदगाह की अमीन रिपोर्ट 17 मार्च तक पेश करने का आदेश दिया था। इसके विरोध में प्रतिवादी ईदगाह के सचिव एडवोकेट तनवीर अहमद ने पहले केस की पोषणीयता पर बहस करने को प्रार्थनापत्र दिया। अदालत ने इसकी सुनवाई के लिए 17 अप्रैल की तारीख तय की है।

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अमीन रिपोर्ट की कार्यवाही पर रोक की मांग

प्रतिवादी ईदगाह के सचिव एडवोकेट तनवीर अहमद व सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अधिवक्ताओं ने सोमवार को अदालत में प्रार्थना पत्र देकर ईदगाह की अमीन रिपोर्ट की कार्यवाही को 17 अप्रैल तक रोकने की मांग की। हालांकि अदालत ने इस प्रार्थना पत्र पर कोई निर्णय नहीं लिया। 

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पक्षकार विष्णु गुप्ता के अधिवक्ता शैलेष दुबे ने बताया कि अमीन रिट जारी हो गई है। जब भी अमीन रिपोर्ट तैयार की जाएगी वह मौके पर जाएंगे। वहीं तनवीर अहमद ने बताया कि उनके प्रार्थना पत्र देर शाम तक अदालत ने कोई निर्णय नहीं लिया। अब वह आगे की विधिक कार्रवाई अमल में लाएंगे।

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