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आज केरल जेल से आ सकता है पीएफआई सदस्यों का साथी
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मथुरा। मथुरा जेल में बंद पीएफआई (पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया) सदस्यों का साथी रऊफ शरीफ केरल की अरनाकुलम जेल में बंद है। अदालत के आदेश पर उसे सीबीआई द्वारा सोमवार को पेश किया जा सकता है। जानकारी रहे इस संबंध में रऊफ शरीफ के अधिवक्ता द्वारा बी वारंट निरस्त करने के लिए दिया प्रार्थनापत्र अदालत खारिज कर चुकी है। इन पर हाथरस में विदेशी फंडिंग से दंगे भड़काने की साजिश रचने का आरोप है। ज्ञात रहे कि रऊफ शरीफ को प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने केरल में गिरफ्तार किया था।
एसटीएफ के जांच अधिकारी राकेश पालीवाल ने बीती एक जनवरी को एडीजे प्रथम अनिल कुमार पांडे की अदालत में बी वारंट के लिए आवेदन किया था। सीबीआई उसे एक जनवरी को अदालत नहीं ला पाई थी। जिसके बाद में सीबीआई ने इसी कोर्ट में पुन: बी वारंट के लिए आवेदन किया और अदालत ने उसे एक फरवरी को अदालत में पेश करने का आदेश दिया है। जिसका रऊफ शरीफ के अधिवक्ता मधुवन दत्त चतुर्वेदी द्वारा विरोध किया गया था लेकिन अदालत ने उनके प्रार्थनापत्र को खारिज कर दिया था। डीजीसी शिवराम तरकर ने बताया कि सीबीआई द्वारा एक फरवरी को अभियुक्त को केरल से अदालत में पेश करने का आदेश दिया है।
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एसटीएफ के जांच अधिकारी राकेश पालीवाल ने बीती एक जनवरी को एडीजे प्रथम अनिल कुमार पांडे की अदालत में बी वारंट के लिए आवेदन किया था। सीबीआई उसे एक जनवरी को अदालत नहीं ला पाई थी। जिसके बाद में सीबीआई ने इसी कोर्ट में पुन: बी वारंट के लिए आवेदन किया और अदालत ने उसे एक फरवरी को अदालत में पेश करने का आदेश दिया है। जिसका रऊफ शरीफ के अधिवक्ता मधुवन दत्त चतुर्वेदी द्वारा विरोध किया गया था लेकिन अदालत ने उनके प्रार्थनापत्र को खारिज कर दिया था। डीजीसी शिवराम तरकर ने बताया कि सीबीआई द्वारा एक फरवरी को अभियुक्त को केरल से अदालत में पेश करने का आदेश दिया है।
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