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Mathura News: सीबीसीआईडी ने साक्ष्यों के अभाव में दो लोगों को किया बरी
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मथुरा। गोविंद नगर क्षेत्र के लोटस गार्डन में शादी समारोह के दौरान राहुल गोस्वामी की गोली मारकर हुई हत्या के मामले में सीबीसीआईडी ने दो लोगों को केस से बरी किया है। हत्याकांड के 10 माह बाद दोनों के खिलाफ साक्ष्य न मिलने पर मुकदमे से उनके नाम अलग किए गए हैं।
दरअसल, हाईवे थाना क्षेत्र के विकास नगर निवासी राहुल गोस्वामी 17 नवंबर 2024 को लोटस गार्डन में महाविद्या कॉलोनी निवासी अखिल पटना के रिश्तेदार की शादी में गए थे। पिता का आरोप है कि अखिल पटना ने अपने बेटे सक्षम को भेजकर राहुल को पार्किंग में बुलाया और यहां पर राहुल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तत्कालीन गोविंद नगर थाना प्रभारी देवपाल सिंह पुंडीर ने अखिल पटना, उनके बेटे सक्षम के अलावा शुभम अग्रवाल, आकाश गुप्ता व संजय शर्मा के नाम प्रकाश में आने पर मुकदमे में नाम बढ़ाए थे। इसके बाद उच्चाधिकारियों के आदेश पर प्रकरण की जांच फिरोजाबाद क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई। विवेचक ने अखिल पटना, शुभम अग्रवाल व आकाश गुप्ता के खिलाफ साक्ष्य मिलने पर आरोप-पत्र न्यायालय में पेश कर दिए। वहीं संजय शर्मा व सक्षम की विवेचना जारी थी।
तीन माह पहले इस मामले की जांच सीबीसीआईडी (राज्य स्तरीय जांच एजेंसी) को सौंपी गई। सीबीसीआईडी ने मामले की जांच में पाया कि संजय व सक्षम घटनास्थल पर उपस्थित नहीं थे। दोनों के खिलाफ कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला, जिससे दोनों को आरोपी साबित किया जाए। इसके बाद जांच एजेंसी ने मुकदमे की विवेचना से दोनों के नाम को अलग कर दिया है। संजय शर्मा ने बताया कि गलत तरीके से उनको फंसाया गया था। सीबीसीआईडी ने उन्हें केस से बरी कर दिया है।
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इस मामले की कोई जानकारी नहीं है। न ही उनके पास इस प्रकरण से जुड़ा कोई पत्र आया है। अगर ऐसा है तो जानकारी जुटाई जाएगी।
श्लोक कुमार, एसएसपी
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दरअसल, हाईवे थाना क्षेत्र के विकास नगर निवासी राहुल गोस्वामी 17 नवंबर 2024 को लोटस गार्डन में महाविद्या कॉलोनी निवासी अखिल पटना के रिश्तेदार की शादी में गए थे। पिता का आरोप है कि अखिल पटना ने अपने बेटे सक्षम को भेजकर राहुल को पार्किंग में बुलाया और यहां पर राहुल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तत्कालीन गोविंद नगर थाना प्रभारी देवपाल सिंह पुंडीर ने अखिल पटना, उनके बेटे सक्षम के अलावा शुभम अग्रवाल, आकाश गुप्ता व संजय शर्मा के नाम प्रकाश में आने पर मुकदमे में नाम बढ़ाए थे। इसके बाद उच्चाधिकारियों के आदेश पर प्रकरण की जांच फिरोजाबाद क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई। विवेचक ने अखिल पटना, शुभम अग्रवाल व आकाश गुप्ता के खिलाफ साक्ष्य मिलने पर आरोप-पत्र न्यायालय में पेश कर दिए। वहीं संजय शर्मा व सक्षम की विवेचना जारी थी।
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तीन माह पहले इस मामले की जांच सीबीसीआईडी (राज्य स्तरीय जांच एजेंसी) को सौंपी गई। सीबीसीआईडी ने मामले की जांच में पाया कि संजय व सक्षम घटनास्थल पर उपस्थित नहीं थे। दोनों के खिलाफ कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला, जिससे दोनों को आरोपी साबित किया जाए। इसके बाद जांच एजेंसी ने मुकदमे की विवेचना से दोनों के नाम को अलग कर दिया है। संजय शर्मा ने बताया कि गलत तरीके से उनको फंसाया गया था। सीबीसीआईडी ने उन्हें केस से बरी कर दिया है।
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इस मामले की कोई जानकारी नहीं है। न ही उनके पास इस प्रकरण से जुड़ा कोई पत्र आया है। अगर ऐसा है तो जानकारी जुटाई जाएगी।
श्लोक कुमार, एसएसपी