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गोली चलाकर कार को आग लगाने के मामले में महिला की जमानत

Fri, 17 Jan 2020 08:12 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 17 Jan 2020 08:12 PM IST
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Bail from high court
मथुरा। 25 सितंबर 2019 को एसएसपी कार्यालय से चंद कदमों की दूरी पर अपने साथी के साथ कार को गोली मारकर आग लगाने वाली महिला को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। वह अपने बच्चे के साथ जेल में बंद थी। उसका साथी शुभम चौधरी अभी भी जेल में है।
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यमुना एन्क्लेव निवासी महिला अंजुला शर्मा ने 25 सितंबर को अपने साथी शुभम चौधरी के साथ कचहरी पर घटना को अंजाम दिया था। शुभम चौधरी ने गोली चलाकर कार को आग लगाई थी तथा बाद में दोनों सड़क पर ही जम गए थे।
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अंजुला के साथ उसके बच्चे भी थे। इस मामले में पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया था। दोनों पर जानलेवा हमला तथा आर्म्स एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज हुआ था। जिला जज की अदालत से उनकी जमानत नामंजूर हो गई थी। अब हाईकोर्ट के आदेश पर जमानत हुई है। उनके अधिवक्ता एलके गौतम ने बताया कि हाईकोर्ट से जमानत होने के बाद शुक्रवार को अंजुला को जेल से छोड़ दिया गया।
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