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Mathura News: डेढ़ माह बाद न्यायालय के आदेश पर व्यापारी के अपहरण की दर्ज हुई रिपोर्ट
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मथुरा। गुरु नानक नगर निवासी व्यापारी का अपहरण कर फिरौती वसूलने के मामले में डेढ़ माह बाद न्यायालय के आदेश पर जमुनापार थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई है। पुलिस ने छह नामजद व तीन अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
व्यापारी निपेंद्र सिंह ने बताया कि 20 मई को रात आठ बजे के करीब उन्हें फोन कर डैंपियर नगर निवासी भूपेंद्र सिंह ने एक जमीन का सौदा करने के लिए 2.51 लाख रुपये लेकर बुलाया था। भूपेंद्र ने जमीन में मोटा मुनाफा होने की बात कही थी। वह 2.70 लाख रुपये लेकर उसके पास गए तो भूपेंद्र ने अपने साथी डैंपियर नगर निवासी अजय और महोली रोड निवासी भूपेंद्र सिंह के साथ मिलकर उनका अपहरण कर लिया और जयपुर ले गए। जब व्यापारी को खोजते हुए उनका भाई कनवेंद्र वहां पहुंचा तो उन्हें भी जान से मारने की धमकी देते हुए निपेंद्र की पत्नी से बात कराने के लिए कहा।
कनवेंद्र ने जब निपेंद्र की पत्नी से बात कराई तो आरोपियों ने 50 लाख रुपये की फिरौती की मांग की। 10 लाख रुपये उन्होंने तुरंत खाते में ट्रांसफर करने के लिए कहा। यह भी बताया कि उनके घर के बाहर धीरेंद्र नाम का एक व्यक्ति खड़ा है। पुलिस को सूचना दी तो अच्छा नहीं होगा। निपेंद्र को बचाने के लिए उनकी पत्नी ने 10 लाख रुपये की धनराशि 21 मई को सौंख अड्डा स्थित कोटेक महेंद्र बैंक पहुंचकर अपने खाते से देवेंद्र नाम के व्यक्ति के खाते में आरटीजीएस से भेज दी। वहीं 22 लाख रुपये का चेक भी उन्होंने हस्ताक्षर करवाकर लिया। इतना ही नहीं धनराशि लेने के बाद जयपुर में एक खाली ई-स्टांप पर निपेंद्र और कनवेंद्र के हस्ताक्षर कराने के बाद उन्हें छोड़ा।
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पीड़ित ने 24 मई को एसएसपी से शिकायत की। आरोप लगाया कि यह साजिश भूपेंद्र और उसकी पत्नी कल्पना ने रची थी। पुलिस ने जब मामले की सुनवाई नहीं की तो 27 मई को उन्होंने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर जमुनापार थाना पुलिस ने डैंपियर नगर निवासी भूपेंद्र सिंह उसकी पत्नी कल्पना, अजय कुमार, महोली रोड निवासी भूपेंद्र सिंह, जमुनापार निवासी धीरेंद्र प्रताप सिंह, मथुरा निवासी देवेंद्र व तीन अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
मुकदमा वापस लेने की भी दी धमकी
निपेंद्र का आरोप है कि जब उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए न्यायालय की शरण ली तो उन्हें 16 जून को आरोपियों ने जमुनापार क्षेत्र में फिर से धमकाया। उनकी कनपटी पर तमंचा लगाकर मुकदमा वापस लेने की धमकी दी। इस घटना की भी शिकायत 18 जून को एसएसपी से की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई।
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व्यापारी निपेंद्र सिंह ने बताया कि 20 मई को रात आठ बजे के करीब उन्हें फोन कर डैंपियर नगर निवासी भूपेंद्र सिंह ने एक जमीन का सौदा करने के लिए 2.51 लाख रुपये लेकर बुलाया था। भूपेंद्र ने जमीन में मोटा मुनाफा होने की बात कही थी। वह 2.70 लाख रुपये लेकर उसके पास गए तो भूपेंद्र ने अपने साथी डैंपियर नगर निवासी अजय और महोली रोड निवासी भूपेंद्र सिंह के साथ मिलकर उनका अपहरण कर लिया और जयपुर ले गए। जब व्यापारी को खोजते हुए उनका भाई कनवेंद्र वहां पहुंचा तो उन्हें भी जान से मारने की धमकी देते हुए निपेंद्र की पत्नी से बात कराने के लिए कहा।
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कनवेंद्र ने जब निपेंद्र की पत्नी से बात कराई तो आरोपियों ने 50 लाख रुपये की फिरौती की मांग की। 10 लाख रुपये उन्होंने तुरंत खाते में ट्रांसफर करने के लिए कहा। यह भी बताया कि उनके घर के बाहर धीरेंद्र नाम का एक व्यक्ति खड़ा है। पुलिस को सूचना दी तो अच्छा नहीं होगा। निपेंद्र को बचाने के लिए उनकी पत्नी ने 10 लाख रुपये की धनराशि 21 मई को सौंख अड्डा स्थित कोटेक महेंद्र बैंक पहुंचकर अपने खाते से देवेंद्र नाम के व्यक्ति के खाते में आरटीजीएस से भेज दी। वहीं 22 लाख रुपये का चेक भी उन्होंने हस्ताक्षर करवाकर लिया। इतना ही नहीं धनराशि लेने के बाद जयपुर में एक खाली ई-स्टांप पर निपेंद्र और कनवेंद्र के हस्ताक्षर कराने के बाद उन्हें छोड़ा।
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पीड़ित ने 24 मई को एसएसपी से शिकायत की। आरोप लगाया कि यह साजिश भूपेंद्र और उसकी पत्नी कल्पना ने रची थी। पुलिस ने जब मामले की सुनवाई नहीं की तो 27 मई को उन्होंने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर जमुनापार थाना पुलिस ने डैंपियर नगर निवासी भूपेंद्र सिंह उसकी पत्नी कल्पना, अजय कुमार, महोली रोड निवासी भूपेंद्र सिंह, जमुनापार निवासी धीरेंद्र प्रताप सिंह, मथुरा निवासी देवेंद्र व तीन अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
मुकदमा वापस लेने की भी दी धमकी
निपेंद्र का आरोप है कि जब उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए न्यायालय की शरण ली तो उन्हें 16 जून को आरोपियों ने जमुनापार क्षेत्र में फिर से धमकाया। उनकी कनपटी पर तमंचा लगाकर मुकदमा वापस लेने की धमकी दी। इस घटना की भी शिकायत 18 जून को एसएसपी से की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई।