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Mathura News: जानलेवा हमले के तीन दोषियों को 7-7 साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 04 Jul 2024 03:51 AM IST
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7 years imprisonment to three accused of murderous attack
मथुरा। एडीजे-8 नितिन पांडेय की अदालत ने जानलेवा हमले के तीन दोषियों को सात-सात कैद की सजा और दो-दो हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। जमुनापार थाने में 2020 में दर्ज इस मुकदमे में कुल 12 आरोपी थे। इनमें से 9 की पत्रावली पर अलग से सुनवाई चल रही है।
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जमुनापार थाना क्षेत्र के गांव तरापुर में रहने वाले राजेंद्र पुत्र रामस्वरूप का बेटा सोमनाथ व अरविंद्र पुत्र विजेंद्र के साथ 17 मई 2020 की सुबह 11 बजे मां की दवा लेने अस्पताल जा रहा था। गांव के बाहर पुलिया पर घात लगाए बैठे हमलावरों ने सोमनाथ व अरविंद्र पर हमला कर दिया।
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राजेंद्र ने गांव के लेखराज पुत्र भगवानदास, राजवीर पुत्र होतीलाल व कमलकांत पुत्र मदन मोहन सहित 12 लोगों के खिलाफ जमुनापार थाने में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने सभी लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। राजेंद्र, लेखराज व राजवीर ने अपनी पत्रावली को अलग करा लिया। एडीजीसी ने बताया कि अदालत ने राजेंद्र, लेखराज व राजवीर को साक्ष्यों व गवाही के आधार पर दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
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