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Mathura News: किशोरी से छेड़खानी करने वाले को 3 साल की कैद
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मथुरा। एडीजे विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रामकिशोर-3 की अदालत ने किशोरी से छेड़खानी करने वाले को तीन वर्ष के कारावास और 3800 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। साथ ही सहयोगी को तीन माह कैद की सजा व 300 रुपये का अर्थदंड लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक अलका उपमन्यु ने बताया कि कोसीकलां थाना क्षेत्र की एक किशोरी के परिजनों ने वर्ष 2022 में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि मोहल्ले के रहने वाले शाकिर ने किशोरी के साथ घर में घुसकर छेड़खानी की थी। उसके साथी गफ्फार ने विरोध पर धमकाया था।
पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। दौरान-ए-ट्रायल आरोपियों के खिलाफ अभियोजन की ओर से पेश साक्ष्यों व गवाही के आधार पर कोर्ट ने दोनों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। अदालत ने शाकिर को तीन वर्ष के कारावास और 3800 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। गफ्फार को 3 माह कैद व 300 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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विशेष लोक अभियोजक अलका उपमन्यु ने बताया कि कोसीकलां थाना क्षेत्र की एक किशोरी के परिजनों ने वर्ष 2022 में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि मोहल्ले के रहने वाले शाकिर ने किशोरी के साथ घर में घुसकर छेड़खानी की थी। उसके साथी गफ्फार ने विरोध पर धमकाया था।
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पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। दौरान-ए-ट्रायल आरोपियों के खिलाफ अभियोजन की ओर से पेश साक्ष्यों व गवाही के आधार पर कोर्ट ने दोनों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। अदालत ने शाकिर को तीन वर्ष के कारावास और 3800 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। गफ्फार को 3 माह कैद व 300 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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