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Mathura News: छात्रा से दुष्कर्म करने वाले को 14 साल की जेल
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मथुरा। बलदेव थाना क्षेत्र में 2020 में छात्रा को स्कूल से ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को बृहस्पतिवार को अपर सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कक्ष संख्या दो की कोर्ट ने 14 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 45 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
एसपी क्राइम अवनीश कुमार ने बताया कि बलदेव थाना क्षेत्र के रहने वाले ग्रामीण ने 11 फरवरी 2020 को थाने में अपनी बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस ने 14 जुलाई को छात्रा को अग्रवाल लॉज बजरिया से खोज निकला। छात्रा ने बताया कि उसके साथ गांव के ही अरुण त्यागी ने दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। यहां से उसे जेल भेज दिया। बृहस्पतिवार को कोर्ट ने उसे सजा सुनाई है।
दूसरी ओर कोतवाली क्षेत्र में मोबाइल व रुपये छीनकर भागने वाले आरोपी को बृहस्पतिवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष संख्या-1 की कोर्ट ने 6 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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एसपी क्राइम अवनीश कुमार ने बताया कि कोतवाली पुलिस ने 2019 में इंदौर के गरीब नवाज कॉलोनी निवासी अजय सिंह को मोबाइल और रुपये छीनने के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, यहां से उसे जेल भेज दिया। कुछ समय बाद उसे जमानत पर मिल गई, लेकिन मामले की सुनवाई कोर्ट में चलती रही। कोर्ट ने दोष सिद्ध होने के बाद बृहस्पतिवार को उसे सजा सुनाई गई है। संवाद
एसपी क्राइम अवनीश कुमार ने बताया कि बलदेव थाना क्षेत्र के रहने वाले ग्रामीण ने 11 फरवरी 2020 को थाने में अपनी बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस ने 14 जुलाई को छात्रा को अग्रवाल लॉज बजरिया से खोज निकला। छात्रा ने बताया कि उसके साथ गांव के ही अरुण त्यागी ने दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। यहां से उसे जेल भेज दिया। बृहस्पतिवार को कोर्ट ने उसे सजा सुनाई है।
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दूसरी ओर कोतवाली क्षेत्र में मोबाइल व रुपये छीनकर भागने वाले आरोपी को बृहस्पतिवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष संख्या-1 की कोर्ट ने 6 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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एसपी क्राइम अवनीश कुमार ने बताया कि कोतवाली पुलिस ने 2019 में इंदौर के गरीब नवाज कॉलोनी निवासी अजय सिंह को मोबाइल और रुपये छीनने के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, यहां से उसे जेल भेज दिया। कुछ समय बाद उसे जमानत पर मिल गई, लेकिन मामले की सुनवाई कोर्ट में चलती रही। कोर्ट ने दोष सिद्ध होने के बाद बृहस्पतिवार को उसे सजा सुनाई गई है। संवाद