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Mathura News: किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को 12 साल की जेल
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मथुरा। किशोरी को फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म के मुख्य दोषी को न्यायालय एडीजे (पॉक्सो एक्ट-द्वितीय) की कोर्ट ने शुक्रवार को 12 साल की जेल तथा 60 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जबकि अन्य दोषियों को अलग-अलग सजा और अर्थदंड से दंडित किया है। दोषियों से प्राप्त होने वाली अर्थदंड की पूरी धनराशि पीड़िता को देने का भी कोर्ट ने आदेश दिया है।
एसपी क्राइम अवनीश कुमार मिश्र ने बताया कि थाना जमुनापार थाना क्षेत्र के रहने वाले व्यक्ति ने 1 अगस्त 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी मायके गई थी। घर में काम करने के लिए वह 14 वर्षीय भांजी को घर लेकर आए। 31 जुलाई 2017 की शाम को उनकी भांजी शौच करने के लिए गई थी। काफी देर बाद वापस नहीं आई तो परिजन को चिंता हुई। उन्होंने भांजी की तलाश शुरू की तो पता चला कि मांट के गांव जावरा निवासी करतार, गौरव उर्फ मनोज उनकी भांजी को बाइक पर बिठाकर ले गए हैं।
पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में पीड़िता ने बताया कि नगला बरी के करतार सिंह, जवाहर सिंह व छोटू ने जबरदस्ती पकड़कर बाइक पर बिठा लिया। बाइक को करतार सिंह चला रहा था। दूसरी बाइक पर जवाहर सिंह और छोटू पीछे आ रहे थे। रास्ते में राजेश मिला। करतार और राजेश उसे बाइक से सौंख ले गए। सौंख में एक मकान में रात में रखा। करतार ने उसके साथ दुष्कर्म किया।
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विरोध करने पर राजेश और करतार ने जान से मारने की धमकी दी। गांव सौन में भी करतार ने उसके साथ दुष्कर्म किया। यहां से करतार और गुड्डा उसे राजस्थान ले गए। इसके बाद हरिद्वार में किराए पर कमरा लेकर दो माह तक रखा और लगातार दुष्कर्म किया। किशोरी को बरामद कर पुलिस ने मांट निवासी मुख्य आरोपी करतार सिंह, मगोर्रा के थाना सोन निवासी ब्रजेश उर्फ गुड्डा, नौहझील के कस्बा कुंज गली निवासी राजेश, मांट के नगला बरी निवासी छोटू और जवाहर सिंह को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सभी को जेल भेज दिया। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी।
शुक्रवार को न्यायालय एडीजे (पॉक्सो एक्ट- द्वितीय) की कोर्ट ने मुख्य दोषी करतार सिंह को 12 साल की जेल और 60 हजार रुपये का अर्थदंड, बृजेश उर्फ गुड्डा, राजेश और छोटू को 10-10 साल की जेल और 40-40 हजार का अर्थदंड, जवाहर सिंह को 7 साल की जेल तथा 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद सभी दोषियों के वारंट बनाकर उन्हें जिला कारागार भेज दिया।
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एसपी क्राइम अवनीश कुमार मिश्र ने बताया कि थाना जमुनापार थाना क्षेत्र के रहने वाले व्यक्ति ने 1 अगस्त 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी मायके गई थी। घर में काम करने के लिए वह 14 वर्षीय भांजी को घर लेकर आए। 31 जुलाई 2017 की शाम को उनकी भांजी शौच करने के लिए गई थी। काफी देर बाद वापस नहीं आई तो परिजन को चिंता हुई। उन्होंने भांजी की तलाश शुरू की तो पता चला कि मांट के गांव जावरा निवासी करतार, गौरव उर्फ मनोज उनकी भांजी को बाइक पर बिठाकर ले गए हैं।
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पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में पीड़िता ने बताया कि नगला बरी के करतार सिंह, जवाहर सिंह व छोटू ने जबरदस्ती पकड़कर बाइक पर बिठा लिया। बाइक को करतार सिंह चला रहा था। दूसरी बाइक पर जवाहर सिंह और छोटू पीछे आ रहे थे। रास्ते में राजेश मिला। करतार और राजेश उसे बाइक से सौंख ले गए। सौंख में एक मकान में रात में रखा। करतार ने उसके साथ दुष्कर्म किया।
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विरोध करने पर राजेश और करतार ने जान से मारने की धमकी दी। गांव सौन में भी करतार ने उसके साथ दुष्कर्म किया। यहां से करतार और गुड्डा उसे राजस्थान ले गए। इसके बाद हरिद्वार में किराए पर कमरा लेकर दो माह तक रखा और लगातार दुष्कर्म किया। किशोरी को बरामद कर पुलिस ने मांट निवासी मुख्य आरोपी करतार सिंह, मगोर्रा के थाना सोन निवासी ब्रजेश उर्फ गुड्डा, नौहझील के कस्बा कुंज गली निवासी राजेश, मांट के नगला बरी निवासी छोटू और जवाहर सिंह को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सभी को जेल भेज दिया। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी।
शुक्रवार को न्यायालय एडीजे (पॉक्सो एक्ट- द्वितीय) की कोर्ट ने मुख्य दोषी करतार सिंह को 12 साल की जेल और 60 हजार रुपये का अर्थदंड, बृजेश उर्फ गुड्डा, राजेश और छोटू को 10-10 साल की जेल और 40-40 हजार का अर्थदंड, जवाहर सिंह को 7 साल की जेल तथा 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद सभी दोषियों के वारंट बनाकर उन्हें जिला कारागार भेज दिया।