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‘अधिकारी कर रहे प्रत्याशियों से भेदभाव’

Thu, 09 Nov 2023 07:05 PM IST
Anonymous User ब्यूरो,अमर उजाला मैनपुरी
ब्यूरो,अमर उजाला मैनपुरी Published by: Anonymous User Updated Thu, 09 Nov 2023 07:05 PM IST
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"There are official candidates discrimination '
मैनपुरी। कलक्ट्रेट सभागार में डीएम चंद्रपाल ने सभी दलों के प्रत्याशियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रत्याशियों ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी सात्ताधारी दल के प्रत्याशियों और अन्य दलों के प्रत्याशियों में भेदभाव कर रहे हैं। यह सही नहीं है। चुनाव के दौरान अधिकारियों को समता का व्यवहार करना चाहिए। इस पर डीएम ने कहा कि ऐसा नहीं है यदि कोई अधिकारी इस प्रकार का व्यवहार कर रहा है तो जांच कराई जाएगी।
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बैठक में बसपा नेता दीपक पेंटर एवं जिलाध्यक्ष एसपी राणा ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान सपा से जुड़े प्रत्याशियों के मुकाबले अन्य दलों विशेषकर बसपा के साथ प्रशासनिक अधिकारी भेदभाव कर रहे हैं। जिला पंचायत के वार्ड 6, 7  और 15 में सपा से जुड़े नेता वोटरों को प्रलोभन दे रहे हैं। उन्होंने उक्त वार्डों में निष्पक्ष मतदान पर भी सवाल उठाए। वार्ड संख्या 26 से हरपाल सिंह एवं आजाद यादव मतदाताओं को डराने और धमकाने की शिकायत की। साथ ही अधिकारियों की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। भाजपा जिलाध्यक्ष आलोक गुप्ता ने निष्पक्ष मतदान के लिए अधिकारियों को कुछ उपाय बताए।
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वहीं बैठक में डीएम ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता लागू की है। साथ ही निर्वाचन व्यय की सीमा भी निर्धारित की है। बिना अनुमति के किसी भी वाहन का प्रयोग चुनाव प्रचार में नहीं कर सकेंगे।
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पुलिस अधीक्षक राकेश शंकर ने कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स उपलब्ध रहेगा। मतदाताओं को डराने, धमकाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मुख्य विकास अधिकारी अनुराग पटेल ने उपस्थित प्रत्याशियों से कहा कि मतदान के दिन प्रत्येक बूथ पर दो मतपेटी होंगी। इसमें एक पर नीले रंग का कागज चस्पा होगा उस पेटी में मतदाता क्षेत्र पंचायत सदस्य का मतपत्र डालेंगे। दूसरी मतपेटी पर गुलाबी रंग का कागज चस्पा होगा। उसमें जिला पंचायत सदस्य के मतपत्र पड़ेंगे। अपर जिलाधिकारी ने कहा कि मतदान समाप्त होने के लिये निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व सार्वजनिक सभा, चुनाव प्रचार बंद कर दिया जाए। वरिष्ठ कोषाधिकारी बृजेश कुमार ने उपस्थित प्रत्याशियों से कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग ने क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए 75 हजार रुपये एवं जिला पंचायत सदस्य के लिए 1.50 लाख रुपये व्यय सीमा निर्धारित की है। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवार, अभिकर्ता, विभिन्न राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों के अलावा, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी एजाज हुसैन आदि उपस्थित रहे।
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