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Mainpuri News: बालिका से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

Thu, 21 May 2026 11:26 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 21 May 2026 11:26 PM IST
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Life imprisonment for raping a girl
मैनपुरी। थाना घिरोर क्षेत्र में वर्ष 2025 में एक पांच वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को न्यायाधीश ने दोषी करार दिया। बृहस्पतिवार को दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 50 हजार हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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घिरोर क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली पांच वर्षीय बालिका को 21 मार्च 2025 के दिन अमन कुमार बहला कर अपनी झोपड़ी में ले गया था। वहां बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। बच्ची की चीखपुकार सुनकर आसपास के लोग एकत्रित होता देख आरोपी वहां से भाग गया था। इस मामले में बालिका के चाचा ने अमन कुमार के खिलाफ घिरोर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश के यहां हुई। विवेचक ने चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी थी। वादी, पीड़िता, विवेचक व अन्य गवाहों के बयान हुए। बृहस्पतिवार को न्यायाधीश जहेंद्र पाल सिंह ने अमन को बालिका से दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इसके बाद दोषी को पुलिस अभिरक्षा में जिला कारागार भेजा गया।
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