फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mainpuri News ›   Insurance company will give Rs 51 thousand to the animal owner

Mainpuri News: बीमा कंपनी पशु मालिक को देगी 51 हजार रुपये

Fri, 27 Feb 2026 12:00 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Updated Fri, 27 Feb 2026 12:00 AM IST
विज्ञापन
Insurance company will give Rs 51 thousand to the animal owner
मैनपुरी। बीमा कराई गई भैंस की मौत के मामले में यूनाइटेड इंडिया इंश्याेरेंस कंपनी पशु मालिक को बीमा की धनराशि अदा करेगी। यह निर्णय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने पशुपालक की याचिका पर दिया है।
विज्ञापन

थाना औंछा के खेरिया मधन के अमर बहादुर सिंह ने ग्रामीण बैंक शाखा से लोन लेकर 51 हजार रुपये में भैंस खरीदी थी। उन्होंने यूनाइटेड इंडिया इंश्याेरेंस से बीमा कराया था। 31 दिसंबर 2017 को भैंस मर गई। औपचारिकताएं पूरी करने के बाद भी बीमा कंपनी ने पशुपालक को बीमा की धनराशि नहीं दी। पशुपालक ने इस पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में 18 जुलाई 2018 को याचिका दायर की।
विज्ञापन

याचिका की सुनवाई आयोग के अध्यक्ष शशिभूषण पांडेय तथा सदस्य नीतिका दास ने की। प्रमाणों तथा तथ्यों के आधार पर आदेश दिया कि बीमा कंपनी पशु मालिक को बीमा की धनराशि के 51 हजार रुपये अदा करेगी। इस धनरशि पर याचिका दायर होने की तिथि से छह प्रतिशत ब्याज भी दिया जाएगा। मानसिक कष्ट के 5000 रुपये तथा मुकदमा खर्चा के 6000 रुपये भी पशुपालक को अदा करेगी। संपूर्ण धनराशि आयोग के खाते में 45 दिन में जमा करनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed