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Mainpuri News: बीमा कंपनी पशु मालिक को देगी 51 हजार रुपये
Fri, 27 Feb 2026 12:00 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
Updated Fri, 27 Feb 2026 12:00 AM IST
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मैनपुरी। बीमा कराई गई भैंस की मौत के मामले में यूनाइटेड इंडिया इंश्याेरेंस कंपनी पशु मालिक को बीमा की धनराशि अदा करेगी। यह निर्णय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने पशुपालक की याचिका पर दिया है।
थाना औंछा के खेरिया मधन के अमर बहादुर सिंह ने ग्रामीण बैंक शाखा से लोन लेकर 51 हजार रुपये में भैंस खरीदी थी। उन्होंने यूनाइटेड इंडिया इंश्याेरेंस से बीमा कराया था। 31 दिसंबर 2017 को भैंस मर गई। औपचारिकताएं पूरी करने के बाद भी बीमा कंपनी ने पशुपालक को बीमा की धनराशि नहीं दी। पशुपालक ने इस पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में 18 जुलाई 2018 को याचिका दायर की।
याचिका की सुनवाई आयोग के अध्यक्ष शशिभूषण पांडेय तथा सदस्य नीतिका दास ने की। प्रमाणों तथा तथ्यों के आधार पर आदेश दिया कि बीमा कंपनी पशु मालिक को बीमा की धनराशि के 51 हजार रुपये अदा करेगी। इस धनरशि पर याचिका दायर होने की तिथि से छह प्रतिशत ब्याज भी दिया जाएगा। मानसिक कष्ट के 5000 रुपये तथा मुकदमा खर्चा के 6000 रुपये भी पशुपालक को अदा करेगी। संपूर्ण धनराशि आयोग के खाते में 45 दिन में जमा करनी होगी।
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थाना औंछा के खेरिया मधन के अमर बहादुर सिंह ने ग्रामीण बैंक शाखा से लोन लेकर 51 हजार रुपये में भैंस खरीदी थी। उन्होंने यूनाइटेड इंडिया इंश्याेरेंस से बीमा कराया था। 31 दिसंबर 2017 को भैंस मर गई। औपचारिकताएं पूरी करने के बाद भी बीमा कंपनी ने पशुपालक को बीमा की धनराशि नहीं दी। पशुपालक ने इस पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में 18 जुलाई 2018 को याचिका दायर की।
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याचिका की सुनवाई आयोग के अध्यक्ष शशिभूषण पांडेय तथा सदस्य नीतिका दास ने की। प्रमाणों तथा तथ्यों के आधार पर आदेश दिया कि बीमा कंपनी पशु मालिक को बीमा की धनराशि के 51 हजार रुपये अदा करेगी। इस धनरशि पर याचिका दायर होने की तिथि से छह प्रतिशत ब्याज भी दिया जाएगा। मानसिक कष्ट के 5000 रुपये तथा मुकदमा खर्चा के 6000 रुपये भी पशुपालक को अदा करेगी। संपूर्ण धनराशि आयोग के खाते में 45 दिन में जमा करनी होगी।
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