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Mainpuri: एक अकेले को चार लोगों ने घेरकर मारी थी गोली, अब जेल में कटेगा चारों हत्यारों को जीवन
Sat, 30 Mar 2024 06:01 PM IST
भूपेन्द्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
Published by: भूपेन्द्र सिंह
Updated Sat, 30 Mar 2024 06:01 PM IST
सार
मैनपुरी में एक अकेले युवक को चार लोगों ने घेरकर गोली मारी थी। कोर्ट ने चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 30 हजार का जुर्माना भी लगाया।
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कोर्ट (प्रतीकात्मक)
- फोटो : istock
विस्तार
उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में 20 साल पहले युवक की हत्या करने वाले गांव के दो सगे भाइयों सहित चार लोगों को एफटीसी प्रथम की जज चेतना चौहान ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा सुनाने के बाद उनको अदालत से हिरासत में लेकर जेल भेजा है।
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थाना बेवर के गांव अकबरपुर गनू के रहने वाले जबर सिंह 22 सितंबर 2004 को गुंडा एक्ट के मुकदमे की तारीख करके अपने भाई रामलखन के साथ गांव जा रहे थे। रास्ते में गांव के ही रहने वाले राजेंद्र सिंह ने अपने भाई जबर सिंह सहित गांव के ही अमर सिंह और अनिल कुमार की मदद से उनको घेर लिया।
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फायरिंग करके जबर सिंह की हत्या कर दी। रामलखन घायल हो गए। रामलखन ने चारों के खिलाफ थाना बेवर में रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने जांच करके चारों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। मुकदमे की सुनवाई एफटीसी प्रथम की जज चेतना चौहान की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित गवाहों ने चारों के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी।
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गवाही तथा एडीजीसी मुकुल रायजादा की दलीलों के आधार पर चारों को जबर सिंह की हत्या तथा रामलखन जानलेवा हमला करने का दोषी पाया गया। एफटीसी जज चेतना चौहान ने चारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 30-30 हजार रुपया का जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनाने के बाद उनको हिरासत में लेकर जेल भेजा है।