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असलाह जमा न करने पर शस्त्र लाइसेंस होंगे निरस्त

Sun, 15 Jan 2017 11:17 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो मैनपुरी
अमर उजाला ब्यूरो मैनपुरी Updated Sun, 15 Jan 2017 11:17 PM IST
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asalaah jama na karane par shastr laisens honge nirast
समीक्षा बैठक - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो
जिले से जो भी शस्त्र लाइसेंस निर्गत हुए हैं वह सभी निर्वाचन की नामांकन प्रक्रिया से पूर्व प्रत्येक दशा में जमा होने हैं। जो शस्त्र लाइसेंस धारक जिले से बाहर है उन्हें तीन दिन में असलाह लेकर उपस्थित होने के नोटिस जारी किए जाएं। 18 जनवरी तक जो शस्त्र जमा नहीं करेगा या छूट के लिए आवेदन नहीं करेगा उसके लाइसेंस निरस्त होंगे। यह निर्देश डीएम चंद्रपाल सिंह ने लाइसेंसी शस्त्रों की समीक्षा बैठक में दिए।
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डीएम ने कहा थानाध्यक्ष स्वयं प्रतिदिन टीम के साथ शस्त्र जमा कराने के लिए क्षेत्र में निकले। सघन चेकिंग हो कोई भी बिना नंबर वाले वाहन सड़क पर न दिखें, अवैध शस्त्रों की रिकवरी की जाए जो लाइसेंस निरस्त हुए हैं उनके शस्त्र तत्काल जब्त किए जाएं।
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पुलिस लाइन में हुई बैठक में एसपी सुनील कुमार सक्सेना ने कहा थानाध्यक्षों द्वारा शस्त्र जमा कराने में रुचि नहीं ली जा रही है और ना ही आर्म्स एक्ट में प्रभावी कार्रवाई हो रही है। अवैध असलाहों की रिकवरी की प्रगति भी संतोषजनक नहीं है। बताया, थाना भोगांव में 2118 के सापेक्ष मात्र 630, थाना बेवर में 2083 के सापेक्ष 955, थाना कोतवाली मैनपुरी में 7318 मेें से मात्र 2719, एलाऊ में 1205 में से 418, कुरावली में 1457 में से 488, कुर्रा में 15398 में से 768 शस्त्र ही आज तक जमा हुए हैं। एडीएम  एके श्रीवास्तव, एसडीएम संदीप कुमार, अमित सिंह, मनोज सागर, रामचंद्र, सीओ राजेश चौधरी, आत्म प्रकाश, राजपाल सिंह, शमशेर सिंह आदि मौजूद थे।
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