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महोबा: पॉस्को एक्ट और छेड़खानी में दोषी पाए जाने पर युवक को तीन साल की सजा

Fri, 11 Sep 2020 11:24 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2020 11:24 PM IST
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Young man sentenced to three years for being found guilty in POSCO Act and molestation
महोबा। अपर जिला सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट (एफटीसी) अवनीश कुमार राय ने छेड़खानी और पॉक्सो अधिनियम के तहत युवक को दोषी पाए जाने पर तीन साल की सजा सुनाई और 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। अभियुक्त को पुलिस हिरासत में जेल भेज दिया गया है।
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कोतवाली चरखारी के एक ग्राम निवासी 16 वर्षीय किशोरी छह दिसंबर 2016 को शौच क्रिया के लिए गई थी। तभी ग्राम बघरौन निवासी रवींद्र कुमार ने पीड़िता के साथ छेड़खानी कर दी थी। घटना की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने कोतवाली चरखारी में दर्ज कराई थी। पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी। चार्जशीट दाखिल होने के बाद मामले की सुनवाई शुरू हुई।
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शुक्रवार को अपर जिला जज ने दोनों पक्षों के गवाह और बहस सुनने के बाद रवींद्र कुमार को धारा 354 में दो साल की सजा और पांच हजार रुपये का जुर्माना ठोंका और 8 पॉक्सो अधिनियम में दोषी ठहराते हुए तीन साल की सजा और दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया। शासकीय अधिवक्ता पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्त को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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