{"_id":"609964bd8ebc3e8d5708efe5","slug":"lockdown-mahoba-news-knp6277119149","type":"story","status":"publish","title_hn":"अब सुबह 7 से 11 बजे तक ही खुलेंगी दुकानें","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अब सुबह 7 से 11 बजे तक ही खुलेंगी दुकानें
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महोबा। कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए जिलाधिकारी ने दुकानों के खोलने के समय में संशोधन किया है। अब लॉकडाउन की अवधि में सुबह सात बजे से 11 बजे तक ही दुकानें खुलेंगी। 11 बजे के बाद कोई भी दुकान नहीं खोली जाएगी। नियमों के उल्लंघन कर पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
अभी तक दूध, सब्जी एवं डेरी की दुकानें सुबह सात बजे से 11 बजे तक, किराना की दुकानें सुबह 11 से शाम पांच बजे तक खोलने की अनुमति दी गई थी। लेकिन इसकी आड़ में जनरल स्टोर, सोने-चांदी, कपड़े सहित अन्य दुकानें भी खुल रही थीं।
डीएम सत्येंद्र कुमार ने बताया कि पूर्व में जारी आदेश में यह देखने में आया कि दूध, सब्जी, किराना की दुकानों के खुलने का समय अलग-अलग होने के कारण लंबी अवधि तक लोगों का घरों के बाहर आवागमन बना रहता है। कुछ लोग बिना काम के बाजारों में घूमते रहते हैं, जिससे कोरोना-19 प्रोटोकॉल का पालन कराने में कठिनाई हो रही है।
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इससे कोविड संक्रमण फैलने का खतरा भी बना रहता है। इसमें संशोधन किया गया है। अब दूध, सब्जी, डेरी एवं किराना की दुकानों के खुलने का समय सुबह सात से 11 बजे तक निर्धारित किया गया है। इसके बाद कोई भी दुकान नहीं खुलेगी। निर्धारित समय में ही दुकान खोलने की अनुमति होगी। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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अभी तक दूध, सब्जी एवं डेरी की दुकानें सुबह सात बजे से 11 बजे तक, किराना की दुकानें सुबह 11 से शाम पांच बजे तक खोलने की अनुमति दी गई थी। लेकिन इसकी आड़ में जनरल स्टोर, सोने-चांदी, कपड़े सहित अन्य दुकानें भी खुल रही थीं।
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डीएम सत्येंद्र कुमार ने बताया कि पूर्व में जारी आदेश में यह देखने में आया कि दूध, सब्जी, किराना की दुकानों के खुलने का समय अलग-अलग होने के कारण लंबी अवधि तक लोगों का घरों के बाहर आवागमन बना रहता है। कुछ लोग बिना काम के बाजारों में घूमते रहते हैं, जिससे कोरोना-19 प्रोटोकॉल का पालन कराने में कठिनाई हो रही है।
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इससे कोविड संक्रमण फैलने का खतरा भी बना रहता है। इसमें संशोधन किया गया है। अब दूध, सब्जी, डेरी एवं किराना की दुकानों के खुलने का समय सुबह सात से 11 बजे तक निर्धारित किया गया है। इसके बाद कोई भी दुकान नहीं खुलेगी। निर्धारित समय में ही दुकान खोलने की अनुमति होगी। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।