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पति की हत्या में पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास

Mon, 11 Jan 2021 11:11 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 11 Jan 2021 11:11 PM IST
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Hatya me Umar Kaid
महोबा। चार वर्ष पहले अवैध संबंध के चलते पति की हत्या करने के मामले में अपर जिला सत्र न्यायाधीश अवनीश कुमार राय ने सोमवार को फैसला सुनाया। साक्ष्यों एवं गवाहों को सुनने के बाद आरोप सिद्ध हो जाने पर पत्नी व उसके प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। अदालत ने दोनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोंका। जुर्माना अदा न करने पर एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है।
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कोतवाली चरखारी के रिवई गांव निवासी रघुराज की पत्नी के एक युवक से अवैध संबंध थे। वर्ष 2015 में महिला युवक के साथ चली गई थी। एक वर्ष बाद लौटने पर वह पति के साथ रहने लगी। चार अप्रैल 2016 की रात रघुराज अपनी पत्नी प्रीति व बच्चों के साथ छत पर सो रहा था, तभी अज्ञात लोगों ने रघुराज की धारदार कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी थी। मृतक के चाचा बालादीन ने कोतवाली चरखारी में प्रीति, उसके प्रेमी कृष्ण कुमार, हल्की पाल व श्रीपत पाल के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अपर जिला सत्र न्यायाधीश अवनीश कुमार राय ने दोनों पक्षों के गवाहों को सुनने के बाद मृतक रघुराज की पत्नी प्रीति व उसके प्रेमी कृष्ण कुमार को हत्या का दोषी पाया, जबकि दो आरोपियों हल्की पाल व श्रीपत पाल को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। सहायक शासकीय अधिवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने बताया कि प्रीति व कृष्ण कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। दोनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जुर्माने की दो तिहाई राशि मृतक के बच्चों को दी जाएगी।
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