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फोरम ने बीमा कंपनी को 5 लाख रुपये देने के दिए आदेश

Tue, 27 Aug 2019 12:39 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 27 Aug 2019 12:39 AM IST
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Forum orders to give Rs 5 lakh to insurance company
महोबा। जिला उपभोक्ता फोरम ने सोमवार को एक मामले में फैसला सुनाते हुए व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कंपनी को 5 लाख रुपये ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए हैं। एक अन्य मामले को साक्ष्य के अभाव में खारिज कर दिया गया।
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कस्बा श्रीनगर निवासी शारदा देवी साहू द्वारा असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर विभाग व न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड शाखा महोबा के खिलाफ वाद दायर किया था। जिसमें बताया था कि उसके पति स्व. रामप्रसाद साहू शिवम मशीनरी स्टोर के नाम से श्रीनगर में व्यापारिक प्रतिष्ठान स्थापित किए थे। जिसका पंजीकरण असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर विभाग में था। योजना में किसी व्यापारी की दुर्घटना में मृृत्यु होने पर 5 लाख रुपये बीमा की धनराशि मृृतक व्यापारी के आश्रित को देय थी लेकिन व्यापारी की मौत के बाद बीमा कंपनी ने भुगतान नही किया। फोरम ने बीमा कंपनी की सेवा में घोर त्रुटि पाए जाने पर मृृतक व्यापारी की पत्नी को 5 लाख रुपये सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से अदा करने का आदेश दिया। साथ ही मानसिक संताप तीन हजार व वाद व्यय के रूप में दो हजार 30 दिन के अंदर अदा करने के आदेश दिए। एक अन्य मामले में मोहल्ला गांधीनगर निवासी रोशनी द्वारा दायर मामले में साक्ष्य के अभाव में उसे खारिज कर दिया गया।
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