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जानलेवा हमले के मामले में आरोपी को चार साल की कैद
mahoba
Updated Tue, 15 May 2018 11:04 PM IST
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महोबा।
जनपद न्यायाधीश अल्ला रक्खे खां ने जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपी को चार साल की सजा सुनाई साथ ही 5000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
थाना खन्ना के ग्राम सिरसीकला निवासी चुन्नू अहिरवार ने 10 अप्रैल 2012 को शाम 5 बजे रंजिश के चलते गांव के बल्लू पुत्र शिवबदन पर लाठी डंडों से हमलाकर लहुलूहान कर दिया था। घटना की रिपोर्ट पीड़ित बल्लू ने चुन्नू के खिलाफ थाना खन्ना में दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच पड़ताल करने के बाद चार्जशीट अदालत में पेश कर दी थी।
मंगलवार को न्यायधीश ने दोनों पक्षों के गवाह और बहस सुनने के बाद चुन्नू अहिरवार को दोषी ठहराते हुए उसे चार साल की सजा सुनाई साथ ही 5000 रुपये का जुर्माना लगाया है। इस मुकदमे की सरकार पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता इरेंद्र बाबू ने बताया कि अदालत ने जुर्माने की 5000 रुपये की धनराशि में से 4000 रुपये पीड़ित को बल्लू को दिए जाने का आदेश सुनाया। साथ ही आरोपी को पुलिस हिरासत में जेल भेज दिया।
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जनपद न्यायाधीश अल्ला रक्खे खां ने जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपी को चार साल की सजा सुनाई साथ ही 5000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
थाना खन्ना के ग्राम सिरसीकला निवासी चुन्नू अहिरवार ने 10 अप्रैल 2012 को शाम 5 बजे रंजिश के चलते गांव के बल्लू पुत्र शिवबदन पर लाठी डंडों से हमलाकर लहुलूहान कर दिया था। घटना की रिपोर्ट पीड़ित बल्लू ने चुन्नू के खिलाफ थाना खन्ना में दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच पड़ताल करने के बाद चार्जशीट अदालत में पेश कर दी थी।
मंगलवार को न्यायधीश ने दोनों पक्षों के गवाह और बहस सुनने के बाद चुन्नू अहिरवार को दोषी ठहराते हुए उसे चार साल की सजा सुनाई साथ ही 5000 रुपये का जुर्माना लगाया है। इस मुकदमे की सरकार पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता इरेंद्र बाबू ने बताया कि अदालत ने जुर्माने की 5000 रुपये की धनराशि में से 4000 रुपये पीड़ित को बल्लू को दिए जाने का आदेश सुनाया। साथ ही आरोपी को पुलिस हिरासत में जेल भेज दिया।
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