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महोबाः मारपीट व हमले में आठ लोगों को सजा
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महोबा। दो पक्षों में मारपीट व जानलेवा हमले में अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) अवनीश कुमार राय ने शनिवार को फैसला सुनाया। दोष सिद्घ होने पर दोनों पक्षों के आठ लोगों को अलग-अलग सजा व जुर्माना लगाया गया।
कोतवाली कुलपहाड़ के मुढ़ारी निवासी रमेशचंद्र कुशवाहा ने 30 मार्च 2013 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कहा था कि गांव के चरन सिंह, राजकुमार, शैलेंद्र व दिनेश सिंह ने एक राय होकर उसके पुत्र शमशेर सिंह, बलवीर सिंह और पत्नी रामकुंवर को लाठी-डंडों से पीटा। दूसरे पक्ष से चरन सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसने कुछ साल पहले एक खेत खरीदा था। अरहर की फसल तैयार होने पर वह ट्रैक्टर ट्राली में भर रहा था। तभी रमेश, भज्जू उर्फ शमशेर, बलवीर व पप्पू आए और फसल भरने से मना कर दिया। विरोध करने पर लाठी-कुल्हाड़ी से हमला किया। उसके भाई राजकुमार, पुत्र शैलेंद्र समेत अन्य को गंभीर चोटें आईं। अपर सत्र न्यायाधीश अवनीश कुमार राय ने फैसला सुनाया।
जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता सुरेंद्र प्रताप सिंह राजपूत ने बताया कि एक पक्ष से चरन सिंह, राजकुमार, शैलेंद्र सिंह व दिनेश सिंह को तीन वर्ष छह माह का कारावास व सात-सात हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने पर 70-70 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। दूसरे पक्ष से बलवीर, भज्जू, पप्पू व रमेश को पांच-पांच वर्ष के कारावास व 26-26 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड न देने पर सौ दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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कोतवाली कुलपहाड़ के मुढ़ारी निवासी रमेशचंद्र कुशवाहा ने 30 मार्च 2013 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कहा था कि गांव के चरन सिंह, राजकुमार, शैलेंद्र व दिनेश सिंह ने एक राय होकर उसके पुत्र शमशेर सिंह, बलवीर सिंह और पत्नी रामकुंवर को लाठी-डंडों से पीटा। दूसरे पक्ष से चरन सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसने कुछ साल पहले एक खेत खरीदा था। अरहर की फसल तैयार होने पर वह ट्रैक्टर ट्राली में भर रहा था। तभी रमेश, भज्जू उर्फ शमशेर, बलवीर व पप्पू आए और फसल भरने से मना कर दिया। विरोध करने पर लाठी-कुल्हाड़ी से हमला किया। उसके भाई राजकुमार, पुत्र शैलेंद्र समेत अन्य को गंभीर चोटें आईं। अपर सत्र न्यायाधीश अवनीश कुमार राय ने फैसला सुनाया।
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जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता सुरेंद्र प्रताप सिंह राजपूत ने बताया कि एक पक्ष से चरन सिंह, राजकुमार, शैलेंद्र सिंह व दिनेश सिंह को तीन वर्ष छह माह का कारावास व सात-सात हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने पर 70-70 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। दूसरे पक्ष से बलवीर, भज्जू, पप्पू व रमेश को पांच-पांच वर्ष के कारावास व 26-26 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड न देने पर सौ दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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