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ट्रेन में चोरी के दोषी को चार वर्ष का कारावास
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महोबा। एयरफोर्स के स्टाफ मौसम अधिकारी से चार वर्ष पहले ट्रेन में हुई चोरी के दोषी को गुरुवार को अदालत ने चार वर्ष का कारावास और सात हजार रुपये जुर्माना सुनाया है। जुुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया।
एयरफोर्स के स्टाफ मौसम अधिकारी चंद्रभवन 19 अक्तूबर 2017 को संपर्क क्रांति एक्सप्रेेस ट्रेन से अमावस्या पर चित्रकूट जा रहे थे। महोबा रेलवे स्टेशन के पास चोरों ने उनका पर्स, परिचय पत्र व ड्राइविंग लाइसेंस चोरी कर लिया। पीड़ित ने उसी दिन अंबाला कैंट पंजाब में एफआईआर दर्ज कराई। मुकदमा दर्ज होने के बाद इसे महोबा जीआरपी को हस्तांतरित किया गया। आठ दिसंबर 2017 को जीआरपी पुलिस ने जगदीश उर्फ बेटू को रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से चोरी हुआ परिचय पत्र व ड्राइविंग लाइसेंस बरामद हुआ।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अलका चौधरी ने मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी श्रीराम यादव ने बताया कि जगदीश उर्फ बेटू को चोरी के मामले में चार वर्ष का कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ सात हजार रुपये जुर्माना ठोंका गया। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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एयरफोर्स के स्टाफ मौसम अधिकारी चंद्रभवन 19 अक्तूबर 2017 को संपर्क क्रांति एक्सप्रेेस ट्रेन से अमावस्या पर चित्रकूट जा रहे थे। महोबा रेलवे स्टेशन के पास चोरों ने उनका पर्स, परिचय पत्र व ड्राइविंग लाइसेंस चोरी कर लिया। पीड़ित ने उसी दिन अंबाला कैंट पंजाब में एफआईआर दर्ज कराई। मुकदमा दर्ज होने के बाद इसे महोबा जीआरपी को हस्तांतरित किया गया। आठ दिसंबर 2017 को जीआरपी पुलिस ने जगदीश उर्फ बेटू को रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से चोरी हुआ परिचय पत्र व ड्राइविंग लाइसेंस बरामद हुआ।
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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अलका चौधरी ने मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी श्रीराम यादव ने बताया कि जगदीश उर्फ बेटू को चोरी के मामले में चार वर्ष का कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ सात हजार रुपये जुर्माना ठोंका गया। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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