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Mahoba News: छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष का कारावास

Tue, 05 May 2026 11:53 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 05 May 2026 11:53 PM IST
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Convict of Student Rape Sentenced to 10 Years in Prison
महोबा। छात्रा को शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किए जाने के पांच साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम व अपर सत्र न्यायाधीश संदीप चौहान ने फैसला सुनाया। दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त ओमप्रकाश अहिरवार को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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शहर के एक मोहल्ला निवासी महिला ने चार अप्रैल 2021 को दर्ज कराई प्राथमिकी में बताया था कि वह और पति मजदूरी करते हैं। 17 वर्षीय बेटी हाईस्कूल की छात्रा है। उसके घर के सामने रजौनी निवासी ओमप्रकाश किराये के मकान रहता था। दोनों की गैर मौजूदगी में ओमप्रकाश घर आता-जाता रहता था। आरोप था कि युवक उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करता रहा। जानकारी होने पर उलाहना देने दिया तो आरोपी दूसरे मोहल्ले में रहने लगा इसके बाद भी आरोपी बेटी का शारीरिक शोषण करता रहा। पुलिस ने मामले की विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया।
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