{"_id":"69cac438c6407b623c08e844","slug":"action-will-be-taken-against-those-who-use-silencers-to-produce-firecracker-sound-mahoba-news-c-225-1-mah1001-123812-2026-03-31","type":"story","status":"publish","title_hn":"Mahoba News: साइलेंसर से पटाखे की आवाज निकालने वालों पर होगी कार्रवाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Mahoba News: साइलेंसर से पटाखे की आवाज निकालने वालों पर होगी कार्रवाई
Tue, 31 Mar 2026 12:13 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महोबा
संवाद न्यूज एजेंसी, महोबा
Updated Tue, 31 Mar 2026 12:13 AM IST
विज्ञापन
महोबा। बाइक चलाते समय अब यातायात नियमों का पालन न करने वाले वालों पर परिवहन विभाग का शिकंजा कसने जा रहा है। बाइक के साइलेंसर से पटाखे की आवाज निकालने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए एक से 15 अप्रैल तक जिले में परिवहन विभाग की तरफ से विशेष अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान इस तरह के वाहनों पर कार्रवाई करते हुए वाहनों के जब्तीकरण के साथ जुर्माने की कार्रवाई होगी।
परिवहन विभाग की ओर से नए निर्देश जारी किए गए हैं। पटाखे जैसी आवाज करने वाले साइलेंसर लगाना मोटर वाहन नियमों का उल्लंघन है। ऐसे साइलेंसर से अत्यधिक शोर होता है, इससे धुआं और आवाज अधिक होती है। साइलेंसर को मोडिफाई करने से वाहन की वारंटी और इंश्योरेंस को भी समाप्त किया जा सकता है। वाहन चालकों की यह लापरवाही उन पर भारी पड़ने वाली है। एआरटीओ दयाशंकर ने बताया कि बाइक के साइलेंसर से पटाखा जैसी तेज आवाज निकालने वाले और मॉडिफिकेशन कराने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक से 15 अप्रैल तक जिले में विशेष अभियान चलाकर ऐसे वाहनों के खिलाफ ध्वनि प्रदूषण नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा ऐसे वाहनों को मौके पर ही जब्त भी किया जाएगा।
विज्ञापन
परिवहन विभाग की ओर से नए निर्देश जारी किए गए हैं। पटाखे जैसी आवाज करने वाले साइलेंसर लगाना मोटर वाहन नियमों का उल्लंघन है। ऐसे साइलेंसर से अत्यधिक शोर होता है, इससे धुआं और आवाज अधिक होती है। साइलेंसर को मोडिफाई करने से वाहन की वारंटी और इंश्योरेंस को भी समाप्त किया जा सकता है। वाहन चालकों की यह लापरवाही उन पर भारी पड़ने वाली है। एआरटीओ दयाशंकर ने बताया कि बाइक के साइलेंसर से पटाखा जैसी तेज आवाज निकालने वाले और मॉडिफिकेशन कराने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक से 15 अप्रैल तक जिले में विशेष अभियान चलाकर ऐसे वाहनों के खिलाफ ध्वनि प्रदूषण नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा ऐसे वाहनों को मौके पर ही जब्त भी किया जाएगा।
विज्ञापन