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Maharajganj News: युवक की हत्या में दो को आजीवन कारावास

Sun, 01 Jun 2025 12:52 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज Updated Sun, 01 Jun 2025 12:52 AM IST
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Two sentenced to life imprisonment for murder of youth
महराजगंज। विशेष न्यायालय एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम न्यायाधीश संजय मिश्र ने युवक की हत्या के दोषी मुन्ना उर्फ यशवंत गिरि और वीरेंद्र गिरि, निवासी चौपरिया थाना श्यामदेउरवा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 60-60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने 25 सितंबर 2023 को श्यामदेउरवा थाने में एक तहरीर दी थी। तहरीर में उन्होंने आरोप लगाया था कि 24 सितंबर 2023 की रात लगभग 11 बजे उनके छोटे बेटे सुनील शर्मा की हत्या कर दी गई।
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शिकायत में कहा गया कि सुनील शर्मा का प्रेम संबंध गांव की एक महिला से था। इसी को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई थी।
शकुंतला गिरि ने पूर्व नियोजित साजिश के तहत सुनील को रात में घर बुलाया। इसके बाद शकुंतला गिरि, वीरेंद्र गिरि, मनोरमा गिरि, कंचन लता गिरि, मुन्ना उर्फ यशवंत गिरि, शकुंतला का बड़ा दामाद और कुछ अज्ञात लोग मिलकर सुनील की हत्या कर दी।
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पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि महिला के अन्य युवकों से भी संबंध थे, जिनमें आकाश पटेल का नाम प्रमुखता से चर्चा में था। इन्हीं वजहों से परिवार में रंजिश और नाराजगी का माहौल था, जिसका परिणाम सुनील की हत्या के रूप में सामने आया।

श्यामदेउरवा पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच शुरू की और साक्ष्य के आधार पर मुन्ना और वीरेन्द्र गिरि को गिरफ्तार कर चार्जशीट दाखिल की।
कोर्ट में अभियोजन ने साक्ष्यों और गवाहों के माध्यम से दोनों आरोपितों की संलिप्तता सिद्ध कर दी।
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