फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Two accused were sentenced to three years rigorous imprisonment

Maharajganj News: दो आरोपियों को तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा

Fri, 17 May 2024 04:38 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज Updated Fri, 17 May 2024 04:38 AM IST
विज्ञापन
Two accused were sentenced to three years rigorous imprisonment
महराजगंज। थाना निचलौल क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा परागपुर में 22 वर्ष पूर्व परिवादी उदित प्रसाद गुप्त को मारपीट कर उसके पॉकेट से 2000 रुपये निकाला गया था। मामले में आरोपित गौरीशंकर तिवारी एवं ईश्वर तिवारी निवासी बूढ़ाडीह खुर्द को दोषी पाए जाने पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट असगर अली (प्रथम) ने तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
विज्ञापन

14 दिसंबर 2002 को उदित गुप्त निवासी परागपुर, थाना निचलौल अपने मित्र राम प्रसाद गुप्त से 2000 रुपये उधार मांगकर घर जा रहा था। कटरा चौराहा के दक्षिण तरफ अचानक गौरी शंकर तिवारी व ईश्वर तिवारी निवासी बूढ़ाडीह खुर्द, थाना निचलौल मारते पीटते हुए उदित प्रसाद गुप्त के पॉकेट में रखा हुआ 2000 रुपये निकाल लिया। न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर सजा सुनाई। संवाद
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed