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Maharajganj News: गांजा रखने के जुर्म में तीन को तीन वर्ष कारावास की सजा
Wed, 31 Jan 2024 08:27 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
Updated Wed, 31 Jan 2024 08:27 PM IST
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महराजगंज। अवैध गांजा रखने के जुर्म में अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) पवन कुमार श्रीवास्तव ने तीन दोषियों को तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक राघवेंद्र उपाध्याय ने बताया कि वादी मुकदमा तत्कालीन सी नरेंद्र कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली सदर जनपद महाराजगंज 29 मार्च 2001 को अपने हमराहियों के साथ बागापार से नदुआ की तरफ आ रहे थे। तभी तीन व्यक्ति साइकिल पर गट्ठर बांधकर आते दिख। पुलिस को देखकर सरकहिया नहर की पटरी की तरफ साइकिल मोड़कर भागने लगे। शक होने पर तीनों को पकड़ लिया गया। नाम पता पूछने पर उन्होंने अपना नाम शेषनाथ निवासी ग्राम हरसिंहपुर थाना जयपुर, जनपद आंबेडकरनगर दूसरे ने अशोक कुमार निवासी ग्राम सभा धनकारा, थाना अलापुर जनपद आंबेडकरनगर जबकि तीसरे ने अपना नाम राजेश यादव निवासी धनुकारा, थाना अलापुर, जिला आंबेडकर नगर बताया। तीनों के पास से क्रमशः 32 किलो, 23 किलो एवं 31 किलो अवैध गांजा बरामद हुआ। न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर सजा सुनाई है।
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विशेष लोक अभियोजक राघवेंद्र उपाध्याय ने बताया कि वादी मुकदमा तत्कालीन सी नरेंद्र कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली सदर जनपद महाराजगंज 29 मार्च 2001 को अपने हमराहियों के साथ बागापार से नदुआ की तरफ आ रहे थे। तभी तीन व्यक्ति साइकिल पर गट्ठर बांधकर आते दिख। पुलिस को देखकर सरकहिया नहर की पटरी की तरफ साइकिल मोड़कर भागने लगे। शक होने पर तीनों को पकड़ लिया गया। नाम पता पूछने पर उन्होंने अपना नाम शेषनाथ निवासी ग्राम हरसिंहपुर थाना जयपुर, जनपद आंबेडकरनगर दूसरे ने अशोक कुमार निवासी ग्राम सभा धनकारा, थाना अलापुर जनपद आंबेडकरनगर जबकि तीसरे ने अपना नाम राजेश यादव निवासी धनुकारा, थाना अलापुर, जिला आंबेडकर नगर बताया। तीनों के पास से क्रमशः 32 किलो, 23 किलो एवं 31 किलो अवैध गांजा बरामद हुआ। न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर सजा सुनाई है।
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