फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   The names of ineligible persons will be removed from the list.

Maharajganj News: अपात्रों के नाम सूची से होंगे बाहर

Thu, 30 Oct 2025 02:11 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 30 Oct 2025 02:11 AM IST
विज्ञापन
The names of ineligible persons will be removed from the list.
महराजगंज। जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की कलक्ट्रेट सभागार में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर बैठक हुई।
विज्ञापन

जिलाधिकारी ने कहा कि निर्वाचक नामावलियों में पात्र सभी व्यक्तियों का नाम न छूटे व अपात्रों का नाम सूची में शामिल न हो विशेष ध्यान दिया जा जाएगा। इसके लिए सभी राजनैतिक पार्टियों को भी सहयोग के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों और समय-सारणी के अनुसार आयोजित किया जाएगा। इस विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो।
विज्ञापन

जिलाधिकारी ने जिले में मतदाता सूची की शुद्ध व समावेशी बनाने के लिए विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण शुरू हो चुका है। तीन नवंबर तक विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण से संबंधित, प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्रों का मुद्रण किया जाएगा। चार नवंबर से चार दिसंबर तक बीएलओ घर-घर जाकर गणना प्रपत्रों का मतदाताओं को वितरण करेंगे। प्रपत्रों को भरवाकर प्राप्त किया जाएगा। दावे और आपत्तियां प्राप्ति अवधि नौ दिसंबर से आठ जनवरी 2026 तक होगी। नोटिस जारी किए जाने सुनवाई एवं सत्यापन व दावे और आपत्तियों का निस्तारण एवं गणना प्रपत्रों पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के निर्णय की अवधि नौ दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed