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Maharajganj News: न्यायालय ने अभियुक्त को एक दिन की सजा सुनाई

Sun, 07 Sep 2025 02:06 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 07 Sep 2025 02:06 AM IST
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The court sentenced the accused to one day's imprisonment
महराजगंज। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मारपीट और गाली गलौज के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार देते हुए अर्थदंड लगाया है। अभियोजन के अनुसार, यह मामला वर्ष 1997 का है, आरोपी रईस निवासी एकमा टोला पड़रहवा थाना पुरंदरपुर जनपद महराजगंज के खिलाफ मारपीट और गाली गलौज के मामले में संबंधित थाने में केस दर्ज था। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान आरोपी दोषी पाया गया। उसे एक दिन न्यायिक अभिरक्षा की सजा सुनाई। साथ ही 1100 रुपये का जुर्माना लगाया है।
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