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शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के आरोपी की जमानत निरस्त

Sat, 01 Oct 2022 12:13 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 01 Oct 2022 12:13 AM IST
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The bail of the accused of rape on the pretext of marriage canceled
शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के आरोपी की जमानत निरस्त
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महराजगंज। श्यामदेउरवा थाना क्षेत्र के एक गांव में युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत विशेष न्यायाधीश पवन कुमार श्रीवास्तव ने निरस्त कर दी।
आरोपी की जमानत याचिका का विरोध करते हुए विशेष लोक अभियोजक फणींद्र कुमार त्रिपाठी ने न्यायालय को अवगत कराया कि वादी की 19 वर्षीया पुत्री को शादी का झांसा देकर गांव का ही रहने वाला युवक 28 मार्च 2022 को भगाकर ले गया।
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चार माह तक शारीरिक शोषण करते हुए 17 जुलाई 2022 को गांव के बाहर छोड़कर फरार हो गया। न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत याचिका निरस्त कर दी।
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