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Maharajganj News: 27 साल पुराने मामले में दोषी को सिर्फ एक दिन की सजा

Fri, 10 Oct 2025 02:53 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 10 Oct 2025 02:53 AM IST
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The accused in the 27-year-old case was sentenced to just one day.
महराजगंज। न्यायिक मजिस्ट्रेट फरेंदा की कोर्ट ने 27 साल पुराने सड़क दुर्घटना के मामले में फैसला सुनाया है। न्यायालय ने अभियुक्त शिव प्रसाद चौरसिया निवासी झामट थाना पुरंदरपुर, महराजगंज को लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर व्यक्ति को घायल करने और उसकी मौत का कारण बनने के मामले में दोषी पाया।
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न्यायालय ने अभियुक्त को एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा तथा छह हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने की स्थिति में उसे 20 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन के अनुसार यह मामला वर्ष 1997 का है। उस समय अभियुक्त शिव प्रसाद चौरसिया वाहन चला रहा था, तभी उसने एक व्यक्ति को टक्कर मार दी थी। दुर्घटना में व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। हादसे के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच प्रारंभ की। साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अभियोजन पक्ष ने अदालत में अपना पक्ष रखा। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत आरोपी को दोषी पाया।
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