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Maharajganj News: पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई
Fri, 07 Mar 2025 08:09 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
Updated Fri, 07 Mar 2025 08:09 PM IST
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महराजगंज। न्यायिक मजिस्ट्रेट फरेंदा ने कच्ची शराब बनाने और लहन नष्ट करने के मामले की सुनवाई की। आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्त जयप्रकाश सहानी निवासी धनइहा थाना कैंपियरगंज जनपद गोरखपुर को पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 4000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
वहीं, न्यायिक मजिस्ट्रेट फरेंदा ने मारपीट, गाली-गलौज मामले की सुनवाई की। आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्त सुरेश प्रसाद निवासी हरमंदिर थाना फरेंदा को एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा की सजा सुनाई है। साथ ही 1000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
इसी तरह, न्यायिक मजिस्ट्रेट फरेंदा ने मारपीट और अंग भंग करने के मामले की सुनवाई। आरोप सिद्ध होने पर मल्लू, भल्लू उर्फ झिन्ने, सुरेश दूबे और लल्लू दूबे निवासी पिपरा सोहर थाना कोल्हुई जनपद महराजगंज को एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा की सजा सुनाई है। साथ ही 4000-4000 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। संवाद
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वहीं, न्यायिक मजिस्ट्रेट फरेंदा ने मारपीट, गाली-गलौज मामले की सुनवाई की। आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्त सुरेश प्रसाद निवासी हरमंदिर थाना फरेंदा को एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा की सजा सुनाई है। साथ ही 1000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
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इसी तरह, न्यायिक मजिस्ट्रेट फरेंदा ने मारपीट और अंग भंग करने के मामले की सुनवाई। आरोप सिद्ध होने पर मल्लू, भल्लू उर्फ झिन्ने, सुरेश दूबे और लल्लू दूबे निवासी पिपरा सोहर थाना कोल्हुई जनपद महराजगंज को एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा की सजा सुनाई है। साथ ही 4000-4000 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। संवाद
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