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Maharajganj News: वाहन स्वामित्व परिवर्तन में प्रदूषण व फिटनेस अनिवार्य

Sat, 23 Aug 2025 02:56 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 23 Aug 2025 02:56 AM IST
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Pollution and fitness mandatory in change of vehicle ownership
महराजगंज। परिवहन विभाग में वाहन स्वामित्व परिवर्तन के लिए अब तय फार्म के साथ बीमा, फिटनेस, प्रदूषण सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया गया है। बिना इन प्रपत्रों को संलग्न किए स्वामित्व परिवर्तन के आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे।
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संभागीय निरीक्षक परिवहन आरडी प्रसाद ने बताया कि फार्म 29 व 30 जमा करने की जरूरत साधारण तौर पर पुराने वाहन को बेचने की दशा में जमा करना होता है। वाहन स्वामी के निधन के बाद उसके उत्तराधिकारी के नाम स्वामित्व परिवर्तन के लिए फार्म 31 तो फार्म 32 तब स्वामित्व परिवर्तन के लिए देनी पड़ती है। जब वाहन नीलामी के जरिए होती है। मोटरवाहन अधिनियम में संशोधन के बाद उक्त फार्मों के माध्यम से आवेदक वाहन बीमा, फिटनेस, प्रदूषण, उत्तराधिकार प्रमाणपत्रों के साथ पैन कार्ड अनिवार्य किया गया है। अब इन प्रपत्रों के बिना कोई स्वामित्व परिवर्तन का आवेदन करता है तो वह स्वत: रद्द हो जाएगा और दोबारा आवेदन स्वामित्व परिवर्तन के लिए करना होगा।
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