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Maharajganj News: छेड़खानी में 30 साल बाद एक दिन की सजा

Sat, 05 Jul 2025 01:18 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज Updated Sat, 05 Jul 2025 01:18 AM IST
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One day sentence after 30 years for molestation
महराजगंज। न्यायिक मजिस्ट्रेट फरेंदा ने शुक्रवार को छेड़खानी के मामले में फैसला सुनाते हुए दो अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। आरोप सिद्ध होने पर दोनों अभियुक्तों को एक-एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा की सजा सुनाई है। साथ ही दो-दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अभियोजन के अनुसार, यह मामला वर्ष 1995 का है। आरोपी दयाराम, सोभी निवासी जलालगढ़ थाना पुरंदरपुर जनपद महराजगंज ने एक महिला के घर में घूसकर उसके साथ छेड़खानी की थी। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध छेड़छाड़ और अन्य धाराओं में केस दर्ज किया था। पुलिस जांच के दौरान विवेचक दरोगा ने घटना की पुष्टि के बाद 27 फरवरी 1995 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। इसके बाद मामला न्यायिक प्रक्रिया में चला। करीब तीन दशक के बाद न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई है। संवाद
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