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Maharajganj News: लकड़ी चोरी के मामले में दोषी को एक दिन की सजा

Tue, 21 May 2024 05:25 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज Updated Tue, 21 May 2024 05:25 AM IST
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One day punishment to the culprit in case of wood theft
महराजगंज। न्यायिक मजिस्ट्रेट फरेंदा महराजगंज ने लकड़ी चोरी के अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि व एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा की सजा व 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर 15 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।
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जानकारी के मुताबिक, अभियुक्त मदारु धुनिया पुत्र सुलेमान धूनिया निवासी रघुनाथपुर थाना पुरंदरपुर के खिलाफ 20 दिसंबर 1995 को तत्कालीन थानाध्यक्ष नरेंद्र बहादुर सिंह ने वन विभाग की लकड़ी चोरी करने के आरोप में केस दर्ज किया था। अभियोजन अधिकारी की पैरवी पर न्यायिक मजिस्ट्रेट फरेंदा महराजगंज ने अभियुक्त मदारु धुनिया निवासी रघुनाथपुर थाना पुरंदरपुर के खिलाफ जेल में बिताई गई अवधि व एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा की सजा व 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। संवाद
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