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Maharajganj News: एक-एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा की सजा
Wed, 09 Jul 2025 09:42 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
Updated Wed, 09 Jul 2025 09:42 PM IST
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महराजगंज। न्यायिक मजिस्ट्रेट फरेंदा की अदालत ने दो अलग-अलग मारपीट, गाली-गलौज और धमकी देने के मामलों में सुनवाई करते हुए तीन अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने सभी को एक-एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा की सजा सुनाते हुए जुर्माना भी लगाया है।
पहला मामला वर्ष 2013 का है, जिसमें आरोपी घनश्याम निवासी वार्ड नंबर विकास नगर, फरेंदा पर मारपीट, गाली-गलौज और धमकी देने का आरोप था। इस संबंध में फरेंदा पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद दोषी करार दिया और एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा के साथ 5000 रुपये का जुर्माना लगाया।
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दूसरा मामला वर्ष 1997 का है, जिसमें आरोपी यशवंत सिंह निवासी महाबेड़ा, थाना ललौली, जनपद फतेहपुर पर मारपीट और गाली-गलौज का आरोप था। इस मामले में पुरंदरपुर पुलिस ने केस दर्ज किया था। सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा की सजा सुनाई और 500 रुपये जुर्माना लगाया है। संवाद
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पहला मामला वर्ष 2013 का है, जिसमें आरोपी घनश्याम निवासी वार्ड नंबर विकास नगर, फरेंदा पर मारपीट, गाली-गलौज और धमकी देने का आरोप था। इस संबंध में फरेंदा पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
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मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद दोषी करार दिया और एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा के साथ 5000 रुपये का जुर्माना लगाया।
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दूसरा मामला वर्ष 1997 का है, जिसमें आरोपी यशवंत सिंह निवासी महाबेड़ा, थाना ललौली, जनपद फतेहपुर पर मारपीट और गाली-गलौज का आरोप था। इस मामले में पुरंदरपुर पुलिस ने केस दर्ज किया था। सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा की सजा सुनाई और 500 रुपये जुर्माना लगाया है। संवाद