फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   One day judicial custody sentence

Maharajganj News: एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा की सजा

Thu, 19 Jun 2025 12:50 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज Updated Thu, 19 Jun 2025 12:50 AM IST
विज्ञापन
One day judicial custody sentence
महराजगंज। न्यायिक मजिस्ट्रेट, फरेंदा की अदालत ने विभिन्न आपराधिक मामलों की सुनवाई करते हुए तीन अभियुक्तों को दोषी ठहराया है और उन्हें एक-एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा की सजा के साथ जुर्माना भी लगाया है।
विज्ञापन

पहला मामला लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने और एक व्यक्ति को घायल करने से जुड़ा था। अभियोजन के अनुसार, समरनाथ निवासी रतनपुर थाना फरेंदा ने तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाते हुए एक व्यक्ति को टक्कर मार दी थी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इस मामले में साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अदालत ने समरनाथ को दोषी माना और एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा की सजा के साथ 2500 रुपये का जुर्माना लगाया।
विज्ञापन

दूसरा मामला गाली-गलौज और मारपीट से जुड़ा था, जिसमें अभियुक्त महेंद्र निवासी अहलदिया थाना फरेंदा को दोषी पाया गया। पीड़ित पक्ष की तहरीर और पुलिस जांच में स्पष्ट हुआ कि महेंद्र ने जानबूझकर झगड़ा किया। अदालत ने इस मामले में भी अभियुक्त को एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा की सजा सुनाई और 800 रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

तीसरे मामले में अभियुक्त भूषण पाठक निवासी भगवत नगर परसिया, थाना फरेंदा के खिलाफ गाली-गलौज और मारपीट का आरोप था। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य और गवाहों से यह प्रमाणित हुआ कि अभियुक्त ने मामूली विवाद में मारपीट की। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए भूषण पाठक को एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा और 2500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed