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Maharajganj News: एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा की सजा
Thu, 19 Jun 2025 12:50 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
Updated Thu, 19 Jun 2025 12:50 AM IST
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महराजगंज। न्यायिक मजिस्ट्रेट, फरेंदा की अदालत ने विभिन्न आपराधिक मामलों की सुनवाई करते हुए तीन अभियुक्तों को दोषी ठहराया है और उन्हें एक-एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा की सजा के साथ जुर्माना भी लगाया है।
पहला मामला लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने और एक व्यक्ति को घायल करने से जुड़ा था। अभियोजन के अनुसार, समरनाथ निवासी रतनपुर थाना फरेंदा ने तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाते हुए एक व्यक्ति को टक्कर मार दी थी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इस मामले में साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अदालत ने समरनाथ को दोषी माना और एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा की सजा के साथ 2500 रुपये का जुर्माना लगाया।
दूसरा मामला गाली-गलौज और मारपीट से जुड़ा था, जिसमें अभियुक्त महेंद्र निवासी अहलदिया थाना फरेंदा को दोषी पाया गया। पीड़ित पक्ष की तहरीर और पुलिस जांच में स्पष्ट हुआ कि महेंद्र ने जानबूझकर झगड़ा किया। अदालत ने इस मामले में भी अभियुक्त को एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा की सजा सुनाई और 800 रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया।
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तीसरे मामले में अभियुक्त भूषण पाठक निवासी भगवत नगर परसिया, थाना फरेंदा के खिलाफ गाली-गलौज और मारपीट का आरोप था। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य और गवाहों से यह प्रमाणित हुआ कि अभियुक्त ने मामूली विवाद में मारपीट की। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए भूषण पाठक को एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा और 2500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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पहला मामला लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने और एक व्यक्ति को घायल करने से जुड़ा था। अभियोजन के अनुसार, समरनाथ निवासी रतनपुर थाना फरेंदा ने तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाते हुए एक व्यक्ति को टक्कर मार दी थी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इस मामले में साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अदालत ने समरनाथ को दोषी माना और एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा की सजा के साथ 2500 रुपये का जुर्माना लगाया।
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दूसरा मामला गाली-गलौज और मारपीट से जुड़ा था, जिसमें अभियुक्त महेंद्र निवासी अहलदिया थाना फरेंदा को दोषी पाया गया। पीड़ित पक्ष की तहरीर और पुलिस जांच में स्पष्ट हुआ कि महेंद्र ने जानबूझकर झगड़ा किया। अदालत ने इस मामले में भी अभियुक्त को एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा की सजा सुनाई और 800 रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया।
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तीसरे मामले में अभियुक्त भूषण पाठक निवासी भगवत नगर परसिया, थाना फरेंदा के खिलाफ गाली-गलौज और मारपीट का आरोप था। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य और गवाहों से यह प्रमाणित हुआ कि अभियुक्त ने मामूली विवाद में मारपीट की। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए भूषण पाठक को एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा और 2500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।