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Maharajganj News: मंदिर भूमि पर कब्जा करने के मामले में आठ को नोटिस
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निचलौल। क्षेत्र के मदनपुरा गांव स्थित मंदिर की भूमि पर कुछ लोगों ने अवैध तरीके से कब्जा कर लिया है। इस मामले में मंदिर के अध्यक्ष की ओर से एसडीएम से शिकायत की गई थी। लेखपाल ने जांच कर मंगलवार को आठ लोगों के खिलाफ नोटिस जारी की है। नोटिस में अतिक्रमणकारियों को एक सप्ताह के अंदर भूमि को खाली करने का निर्देश दिए गए हैं। भूमि खाली नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
लेखपाल अवधेश कुमार सिंह ने जारी नोटिस में कहा गया है कि 18 अगस्त को एसडीएम से शिकायत कर शिव मंदिर के साधु की कुटी सेवा समिति के अध्यक्ष देवेंद्र चौधरी की ओर से मंदिर भूमि पर अवैध अतिक्रमण की शिकायत की गई थी। इस मामले की जांच की गई, तो पता चला कि मदनपुरा गांव स्थित गाटा संख्या 96 रकवा 0.065 हेक्टेयर भूमि सरकारी अभिलेख में साधू कि कुटी के नाम से दर्ज है। उस भूमि पर आठ लोग अवैध तरीके से कब्जा कर दुकान संचालित कर रहे हैं।
इन्होंने आगे कहा है कि आठ अगस्त 2024 को उस भूमि पर हुए अतिक्रमण को एसडीएम के निर्देश पर जेसीबी की मदद से हटवाया गया था। लेकिन अतिक्रमणकारियों की ओर से पुनः भूमि पर कब्जा कर लिया गया है। इस मामले में श्रीराम, कैलाश, चन्द्रपति, रामाश्रय, भगवंत सहानी, दिलीप कुशवाहा निवासी मदनपुरा श्यामसुन्दर निवासी रूद्रौली, सुग्रिव निवासी खरचौली को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के अंदर अतिक्रमण हटाने के निर्देश देते हुए सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
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लेखपाल अवधेश कुमार सिंह ने जारी नोटिस में कहा गया है कि 18 अगस्त को एसडीएम से शिकायत कर शिव मंदिर के साधु की कुटी सेवा समिति के अध्यक्ष देवेंद्र चौधरी की ओर से मंदिर भूमि पर अवैध अतिक्रमण की शिकायत की गई थी। इस मामले की जांच की गई, तो पता चला कि मदनपुरा गांव स्थित गाटा संख्या 96 रकवा 0.065 हेक्टेयर भूमि सरकारी अभिलेख में साधू कि कुटी के नाम से दर्ज है। उस भूमि पर आठ लोग अवैध तरीके से कब्जा कर दुकान संचालित कर रहे हैं।
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इन्होंने आगे कहा है कि आठ अगस्त 2024 को उस भूमि पर हुए अतिक्रमण को एसडीएम के निर्देश पर जेसीबी की मदद से हटवाया गया था। लेकिन अतिक्रमणकारियों की ओर से पुनः भूमि पर कब्जा कर लिया गया है। इस मामले में श्रीराम, कैलाश, चन्द्रपति, रामाश्रय, भगवंत सहानी, दिलीप कुशवाहा निवासी मदनपुरा श्यामसुन्दर निवासी रूद्रौली, सुग्रिव निवासी खरचौली को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के अंदर अतिक्रमण हटाने के निर्देश देते हुए सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
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