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Maharajganj News: 17 साल बाद रिहा होगा हत्या का दोषी

Thu, 27 Mar 2025 12:39 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज Updated Thu, 27 Mar 2025 12:39 AM IST
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Murder convict to be released after 17 years
महराजगंज। आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा परतावल ब्लॉक के तुलसहिया टोला निवासी पप्पू हरिजन 17 साल बाद रिहा होगा। पप्पू हरिजन की दया याचिका को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने स्वीकार कर अच्छे चाल चलन पर रिहाई के आदेश दिए हैं। मंगलवार की देर रात महराजगंज कारागार अधीक्षक को रिहाई पत्र प्राप्त हुआ है।
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पप्पू सेंट्रल जेल वाराणसी में सजा काट रहा है। वर्ष 2007-08 में परतावल के टोला तुलसहिया में एक हत्या हुई थी। मामले में श्यामदेउरवा थाने में अभियोग पंजीकृत किया गया था।
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पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की तो अपर सत्र न्यायालय महराजगंज ने पप्पू हरिजन पर हत्या अभियोग पुष्ट पाया, जिसके बाद आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। वह महराजगंज जिला कारागार में सजा काट रहा था। 12 वर्ष की सजा काटने के बाद उसे वाराणसी सेंट्रल जेल में बाकी सजा काटने के लिए कारागार प्रशासन ने भेज दिया।
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31 मार्च को उसकी सजा 17 वर्ष तीन माह तीन दिन पूरी हो रही है। इस तिथि पर उसके रिहाई के आदेश राज्यपाल ने अच्छे चालचलन के मद्देनजर 25 मार्च को दिया। रिहाई पत्र महराजगंज कारागार प्रशासन को मंगलवार देर रात प्राप्त हो गया जिसे कारागार प्रशासन व सुधार अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश के संयुक्त सचिव की तरफ से जारी किया है।
पत्र में उल्लेख है कि 17 वर्ष तीन माह व तीन दिन की सजा 31 मार्च 2025 को पूरी हो रही है। 50 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंध पत्र लेकर रिहाई की शर्त का उल्लेख है।


मंगलवार देर रात निरुद्ध रहे कैदी के रिहाई का पत्र प्राप्त हुआ है। इसे लेकर बंदी रक्षक सेंट्रल जेल वाराणसी के लिए बुधवार दोपहर भेज दिया गया है। बंध पत्र राशि का इंतजाम करने के लिए परिजनों को भी सूचना भेज दी गई है। अगर सभी शर्त पूरी हो जाती है तो रिहाई वाराणसी सेंट्रल जेल से सोमवार हो जाएगी। -आशीष रंजन, अधीक्षक महराजगंज कारागार
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