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Maharajganj News: 27 साल पुराने मारपीट व धमकी के मामले में दोषी को सजा

Mon, 10 Aug 2026 01:41 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 10 Aug 2026 01:41 AM IST
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Man sentenced in 27-year-old assault and intimidation case
अर्थदंड जमा नहीं करने पर 40 दिन का भुगतना होगा अतिरिक्त कारावास
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महराजगंज। 27 साल पुराने मारपीट, गाली-गलौज और जानमाल की धमकी देने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
आरोपी योगेंद्र, निवासी कोल्हुआ, थाना पीपीगंज, जनपद गोरखपुर के खिलाफ फरेंदा थाने में प्राथमिकी दर्ज किया गया था। घटना 22 जुलाई 1998 की बताई गई है। आरोप था कि अभियुक्त ने गाली-गलौज और मारपीट करने के साथ वादी छोटेलाल को जानमाल की धमकी दी थी। पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी करने के बाद 30 अगस्त 1998 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।


मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी माना। न्यायालय ने योगेंद्र को एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा तथा 1100 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा नहीं करने पर उसे 40 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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